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Fuel Pass अब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए दिखाना होगा ये पास, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Fuel Price: अगर आप भी वाहन चालक है यह खबर आपके लिए बेहद रौचक होने वाली है। अब गाड़ी में पेट्रोल (petrol) और डीजल (diesel) भरवाने के लिए राष्ट्रीय ईधन पास (national fuel pass) की आवश्यकता होगी। बिना पास के पेट्रोल पंप (petrol punp) से आप गाड़ी में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकते। आइए जाने सरकार का ऐलान
 
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Fuel Pass अब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए जरूरी होगा राष्ट्रीय ईधन पास

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, Fuel Price Update: ईंधन की जरूरत हर देश को पड़ती है. दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जो ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं. वहीं अगर ऐसे देशों में ईंधन खत्म हो जाए तो उन्हें भारी समस्या का सामना भी करना पड़ता है. वहीं अब एक देश में ईंधन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है. अब यहां पर लोगों को तेल तभी मिलेगा, जब उनके पास ईंधन पास होगा. इस देश की सरकार ने लोगों को सही तरीके से ईंधन देने के इरादे से यह कदम उठाया है.

 

इस देश में मिलेगा पास

दरअसल, श्रीलंका सरकार ने अपने सबसे बुरे ऊर्जा संकट के बीच जनता को व्यवस्थित तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘ईंधन पास’ की शुरुआत की है. यह पास हर वाहन मालिक को साप्ताहिक कोटा की गारंटी देगा. 1948 में आजादी के बाद से श्रीलंका अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. विदेशी मुद्रा संकट के कारण देश अपने आवश्यक आयात, ईंधन, भोजन और दवा के लिए भुगतान करने में असमर्थ है. जनता ईंधन, रसोई गैस और कई घंटों तक बिजली कटौती की समस्या से जूझ रही है.

 

राष्ट्रीय ईंधन पास


ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकारा ने शनिवार 16 जुलाई को इस पहल के शुरू होने के बाद कहा, “आज हमने ‘राष्ट्रीय ईंधन पास’ पेश किया है. यह प्रत्येक वाहन के लिए साप्ताहिक कोटा की गारंटी देगा.” ‘कोलंबो पेज’ के अनुसार, सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) या सरकार को बिना किसी लागत के श्रीलंका में अग्रणी तकनीकी कंपनियों और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटीए) की सहायता से राष्ट्रीय ईंधन पास विकसित किया गया है.

करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

उन्होंने कहा कि जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ फ्यूल पास वेबसाइट ‘फूडपासडॉटजीओवीडॉटआईके’ पर पंजीकरण करें. अधिकारियों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या या व्यवसाय पंजीकरण संख्या के तहत एक वाहन का पंजीकरण करा सकता है. इसके अलावा, कुछ अन्य जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, प्रयुक्त वाहन आदि भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

क्यूआर कोड को दिखाना होगा
पंजीकरण के बाद प्राप्त क्यूआर कोड को ईंधन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना होगा. क्यूआर कोड को किसी के मोबाइल फोन पर स्क्रीनशॉट के रूप में सेव किया जा सकता है. जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे अपने पास क्यूआर कोड की प्रतिलिपि रख सकते हैं. विजेसेकारा ने कहा कि सरकार ने ईंधन की आपूर्ति के ऑर्डर नहीं दे पा रही है. वहीं ईंधन की खपत में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. सरकार ने बीते 27 जून को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी थी और इसे केवल आवश्यक सेवाओं तक ही सीमित कर दिया था.