BH Number Plate : ये लोग ले सकते हैं BH सीरीज का नंबर, सरकार ने बनाए है इसके रूल और चार्ज
अधिकतर लोगों को BH सीरीज के नंबर के नंबर की जानकारी नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको अपनी इस खबर में भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट से जुड़े हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। साथ ही सरकार के द्वारा बनाए रूल और चार्ज के बारे में भी जानेंगे।
HR Breaking News, Digital Desk- भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 अगस्त 2021 को भारत सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च की थी. 28 अगस्त 2022 को इसे लॉन्च हुए एक साल होने जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस नंबर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. इसलिए यहां आपके लिए भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट से जुड़े हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं.
इस आर्टिकल में सवाल और जवाब के जरिए जानेंगे कि BH सीरीज नंबर प्लेट के फायदे क्या हैं? क्या आप भी इसे अपने वाहन में लगवा सकते हैं? इसके लिए कितनी फीस देनी होगी? इसके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं?
क्या हैं BH सीरीज नंबर प्लेट के फायदे ?
BH सीरीज नंबर प्लेट पूरी भारत में मान्य होती है. यह ऐसे लोगों को लिए काफी फायदेमंद होती है, जो नौकरीपेशा हैं और जिनका ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य में होता रहता है. इससे बार-बार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होती है. इससे लोगों को बार-बार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पर आने वाले खर्च और समय की बचत होती है.
क्या है BH नंबर प्लेट लगवाने की फीस?
BH सीरीज नंबर प्लेट को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. इसमें 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए वाहन की कीमत का 8 प्रतिशत फीस देनी होगी. इसके बाद 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहन के लिए 10 प्रतिशत तक चार्ज देना होगा. अगर वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मालिक को बीएच सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत का भुगतान करना होगा.
कौन लगवा सकता है वाहन में BH नंबर प्लेट?
भारत सीरीज नंबर प्लेट वे लोग लगवा सकते हैं, जिनकी नौकरी डिफेंस यानी किसी भी सेना या पैरामिलिट्री फोर्स में हो. इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी इस नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं. वहीं, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इस नंबर प्लेट को लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जिसका ऑफिस चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है.
कैसे करें BH सीरीज नंबर के लिए अप्लाई?
BH सीरीज नंबर प्लेट लगवाने के लिए सबसे पहले परिवहन अधिकारी से अपने दस्तावेज वेरीफाई कराने होंगे. फिर वाहन मालिक MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. यह लॉग इन वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है. डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फार्म 60 भरना होगा और एक एम्पॉय आईडी और वर्क सर्टिफिकेट जमा कराना होगा.