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RC Transfer : कार या बाइक की आरसी कैसे करें ट्रांसफर, जानिये पूरा प्रोसेस

RC Transfer : अगर आप भी अपनी कार या बाइक को बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कार, बाइक और स्कूटर की आरसी (RC) को कैसे ट्रांसफर किया जाता हैं। अगर नहीं जानते, तो जानिए कैसें इस स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस से कार, बाइक और स्कूटर की आरसी को  (Car ki RC ko kese transfer kre) ट्रांसफर किया जाता हैं। 
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RC Transfer :  कार या बाइक की आरसी कैसे करें ट्रांसफर, जानिये पूरा प्रोसेस

Vehicle RC Transfer: किसी के लिए भी अपना वाहन बेचना एक बड़ा फैसला होता है लेकिन इसके बाद सबसे अहम काम होता है वाहन का मालिकाना हक नए मालिक को हस्तांतरित करना। यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (vehicle registration) अपने नाम करना. इसके लिए सबसे पहले सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लें. आपको मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र RC (आरसी) और खरीद चालान  (Purchase Invoice) की आवश्यकता होगी।

इसके साथ ही फॉर्म 29 (विक्रेता द्वारा स्थानांतरण की सूचना) और फॉर्म 30 (नए मालिक द्वारा पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन) भी ले लें। साथ ही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate), बीमा पॉलिसी की कॉपी, दोनों (खरीदार और विक्रेता) का एड्रेस प्रूफ, दोनों पक्षों के पैन कार्ड और खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाएं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि आपके व्हीकल पर लोन है, तो आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate- NOC) की जरूरत होगी. राज्य से बाहर ट्रांसफर करने के लिए कुछ (Car ki RC ko kese kre transfer) अतिरिक्त फॉर्म्स की जरूरत भी पड़ सकती है।

आपको उस के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (Regional Transport Office) जाना होगा, जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है. वहां जाकर सभी दस्तावेज जमा कर दें और जरूरी फीस भरें. फिर RTO के अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों और गाड़ी की जानकारी की जांच करेंगे।

हालाँकि, अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। आप इसे सरकार के परिवहन पोर्टल के माध्यम से आसानी से संसाधित कर सकते हैं। सबसे पहले परिवहन वेबसाइट पर जाएं और अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें और “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। "बुनियादी सेवाएं" विकल्प चुनें और फिर अपने चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। इसके बाद “वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर” पर क्लिक करें।

फिर ओटीपी (OTP) जनरेट करें, उसे सही से दर्ज करें और आगे बढ़ें। अब “स्वामित्व हस्तांतरण” चुनें और आवश्यक सेवा विवरण भरें। अपनी बीमा जानकारी अपडेट करें और जांचें और शुल्क का भुगतान करें। यहां आपको जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ सकता है.

इसके बाद रसीद जनरेट हो जाएगी और आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए RTO को भेज दिया जाएगा. आवेदन वेरिफाई होने के बाद आरटीओ नई आरसी जारी करेगा, जिसपर नए मालिक का नाम होगा।