7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने लगाई कड़ी फटकार
7th Pay Commission : किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही उसका जीवनयापन का सहारा बनती है, यह वृद्धावस्था में आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है. हालांकि, कई बार पेंशन (pension) समय पर नहीं मिलने से पेंशनभोगियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस बीच हाल ही में सरकार ने कड़ी फटकार लगाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है-

HR Breaking News, Digital Desk- (7th pay commission) किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद पेंशन ही उसका जीवनयापन का सहारा बनती है, जिसे लोग अक्सर बुढ़ापे की लाठी कहते हैं. यह वृद्धावस्था में आरामदायक जीवन जीने में मदद करती है. हालांकि, कई बार पेंशन (pension) समय पर नहीं मिलने से पेंशनभोगियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि अब पेंशन में कोई विलंब नहीं होगा. (employees update)
टाइमलाइन का सख्ती से हो पालन-
दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन मामलों के निपटान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है. वित्त मंत्रालय (finanace ministry) ने इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को एक ज्ञापन सौंपा है. सरकार की ओर से जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 में निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन (Strict adherence to timeline) किया जाना चाहिए. वहीं, आगामी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी ससमय निपटान प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह है.ये है निपटान की प्रक्रिया-
केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट (retirement) की तारीख से एक साल पहले सेवा अभिलेखों का सत्यापन और अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं. रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को आवश्यक दस्तावेज भेजना अनिवार्य है. इसके अलावा, रिटायरमेंट से 4 महीने पहले पेंशन संबंधित मामले पेंशन लेखा कार्यालयों को भेजना होगा. इन प्रक्रियाओं का पालन करना कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि रिटायरमेंट के समय पेंशन (pension) और अन्य सुविधाएं सुचारू रूप से मिल सकें.
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