7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने जारी की सख्त चेतावनी
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा इस साल फिर गरमा गया है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट (Promotions and increments of employees) पर बड़ा अपडेट आया है। बता दें कि इस बार सरकार ने सभी विभागों को सख्त आदेश दिया है-

HR Breaking News, Digital Desk- (Central government employees) केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा इस साल फिर गरमा गया है। सरकार ने सभी विभागों को सख्त आदेश दिया है कि वे अंतिम तारीख से पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने पर बिना असेसमेंट के ही फाइल आगे बढ़ जाएगी। इस आदेश से सेंट्रल सचिवालय सेवा (CSS), सेंट्रल स्टेनोग्राफर सर्विस (CSSS) और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लेरिकल सर्विस (CSCS) के अधिकारी और कर्मचारी प्रभावित होंगे। (Employees Update)
जानकार बताते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी कार्मिक विभाग का टार्गेट है कि वार्षिक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट (APAR) समय पर पूरी हो जाए। इसके चलते केंद्र सरकार को एक बार फिर डेडलाइन देकर सभी मंत्रालयों को सख्त चेतावनी देनी पड़ी है।
पोर्टल के जरिए ही भेजी जा रही सिफारिश-
कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने अपने लेटर में कहा है कि 2024-25 के लिए सभी अधिकारियों की APAR रिपोर्ट SPARROW पोर्टल के जरिए 1 जून 2025 को रिपोर्टिंग ऑफिसर (officer) के पास भेज दी गई हैं। अब रिपोर्टिंग अफसरों को 30 जून 2025 तक हर हाल में अपनी टिप्पणी दर्ज कर उसे आगे भेजना होगा। इसके बाद यह रिपोर्ट 1 जुलाई 2025 से स्वतः अगले स्तर को भेज दी जाएंगी।
क्या होता है APAR-
ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, वार्षिक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट (APAR) कर्मचारी के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रमोशन, डेप्युटेशन और अन्य नौकरी से जुड़े लाभों का आधार होती है। APAR रिपोर्ट समय पर पूरी न होने पर अधिकारियों का प्रमोशन रुक जाता है। वर्तमान में CSS और CSSS कैडर के हजारों कर्मचारियों का प्रमोशन APAR रिपोर्ट के अधूरा होने या रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय पर काम न करने के कारण रुका हुआ है।
कहां अटक सकती है फाइल-
सूत्रों के मुताबिक, प्रमोशन की फाइलें रिपोर्टिंग अथॉरिटी और नोडल अफसरों के स्तर पर पेंडिंग हो सकती हैं। इनमें कुछ मामलों में तो कर्मचारियों ने समय रहते अपना self-appraisal भी नहीं भरा था, जिसे अब 1 जून को सिस्टम ने जबरन आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद अब रिपोर्टिंग (reporting) ऑफिसर को अपनी टिप्पणी दर्ज करनी है, लेकिन कई अफसर प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में मंत्रालय ने सभी नोडल अधिकारियों (nodal officers) से कहा है कि वे अपने विभाग के रिपोर्टिंग अफसरों को तुरंत टाइमलाइन (timeline) की जानकारी दें और उन्हें प्रेरित करें कि वह 30 जून से पहले APAR फाइल करें।
क्या कहते हैं नियम?
तिवारी के अनुसार, कार्मिक मंत्रालय के Office Memorandum के तहत सभी सेल्फ-अप्रेजल (self-appraisal) स्वतः रिपोर्टिंग अधिकारी को भेज दिए गए हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी 30 जून 2025 तक अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, जिसके बाद ये स्वतः आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे।