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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब नहीं मिलेगी पेंशन-ग्रेच्‍युटी

7th pay commission Pension Rule :केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमानुसार कर्मचारियों को कार्य न करना पेंशन-ग्रेच्‍युटी से वंचित कर देगा। यहां तक की जिन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिल चुका है, उनसे पाई पाई वसूल ली जाएगी। यानी की 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत मिल रही पेंशन और ग्रेच्युटी के बिना बुढ़ापा काटना पड़ेगा।

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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब नहीं मिलेगी पेंशन-ग्रेच्‍युटी

HR Breaking News (7th pay commission) : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग के तहत मिल रही ग्रेच्युटी और पेंशन से जुड़ा नियम  (Gratuity and Pension Rule) अब बदल गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम को काफी सख्त कर दिया गया है। इसके साथ ही नियम के बदलाव के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की गई है। 

 

 

चेतावनी की अनदेखी करना कर्मचारियों के लिए भारी पड़ जाएगा। कर्मचारियों को यह काफी भारी पड़ सकता है। कर्मचारियों को नियम (7th pay commission) के बारे में जानकारी होना जरूरी हैं, नहीं तो बुढ़ापे के सहारे ग्रेच्युटी और पेंशन से हाथ धो बैठेंगे।

 

 

नियमों का पालन करना जरूरी


केंद्रीय कर्मचारियों को बदले गए नियम को ध्यान में रखकर इसका पालन करना जरूरी है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में मिस्कंडट न करने की चेतावनी दी है। ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्‍युटी (7th pay commission pension) पर रोक लगा दी जाएगी।

सरकार ने जारी किए ये नियम


केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार ने सीसीएस पेंशन के न‍ियमों (new pension rules) में 8 बड़े बदलाव किए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नए प्रावधान जोड़े गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जानने जरूरी है। 

दोषी पाए गए तो पेंशन और ग्रेच्युटी से धो बैठोगे हाथ


अधिसूचना के अनुसार कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी (employee) नौकरी के दौरान गंभीर अपराध करता है या कोई बड़ी लापरवाही करता है और उसमें दोषी मिलता है तो रिटायरमेंट के बाद उक्त कर्मचारी को ग्रेच्‍युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। इसपर रोक लगा दी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को ये नियम भेज दिए हैं। दोषी कर्मचारियों की (7th pay commission) पेंशन और ग्रेच्‍युटी संबंधित डिपार्टमेंट्स तय प्रक्रिया के तहत रोक सकेंगे। 

ऐसे काम करेगा नियम 


ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष का होगा। नियुक्ति में शामिल संबंधित वो सचिव भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक सकते हैं, जो कर्मचारी की नियुक्ति में शामिल हो। वहीं कैग भी कुछ दोषी कर्मचारियों (employee pension) की पेंशन और ग्रेच्युटी रोक सकता है।  

पाई पाई वसूल ली जाएगी 


अगर कर्मचारी नौकरी के दौरान कोई लापरवाही करता है और जांच बाद तक चलती है तो बाद में भी उनपर इस नियम के तहत कार्रवाई होगी। कर्मचारी से पाई पाई वसूल ली जाएगी। अगर नौकरी (7th pay commission) के दौरान भी किसी पर विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई है तो इसकी जानकारी भी  संबंधित विभाग के अधिकारियों को देना जरूरी है। संविदा कर्मचारी पर भी यह रूल लागू होता है। 

ऐसे किए जाएंगे नियम लागू


कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए बनाए नियमों के मुताबिक किसी के दोषी मिलने की स्थिति में अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (7th pay commission) से भी सुझाव लेना होता है। हालांकि पेंशन रोकने और के लिए कम से कम पेंशन 9 हजार रुपये महीना होनी चाहिए।