7th pay commission : लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, सरकार ने जारी किए नियम
employe leave rules : सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी हर किसी को काम के बीच छुटि्टयों की जरूरत तो पड़ती ही है। आमतौर पर हर हफ्ते रविवार और दूसरे शनिवार को छुट्टी तो मिलती है। इसके अलावा त्यौहारों पर अलग अलग प्रकार की छुटि्टयां होती हैं। इन छुट्टियों को लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर कर्मचारी लगातार ज्यादा छुट्टी लेते हैं तो अब मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल, ज्यादा छुट्टी लेने पर नौकरी जा सकती है। आईये जानते हैं

HR Breaking News - (7th pay commission Update)। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया है। आशंकाए खत्म करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब (FAQ) जारी किए हैं। सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि फॉरेन सेवाओं और अन्य मामलों में छुट्टी के नियम अलग-अलग हैं। अगर कोई भी कर्मचारी लगातार अधिक छुटि्टयां लेता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
छुट्टी पर सरकार का बड़ा अपडेट -
कर्मचारियों के सवालों के जवाब में सरकार ने छुट्टियों को लेकर कई स्थिति साफ की है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिन की छुट्टी ले सकता है। वहीं, उसके द्वारा ली गई छुटि्टयों का उसकी जॉब पर क्या उसर होगा। ये सब जानकारी जारी की गई है।
क्या है एफएक्यू का मकसद
सरकार ने एफएक्यू (FAQ) जारी किया है। जिसमें कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब को क्लियर कर दिया है। सरकार के इस फैसले का मकसद कर्मचारियों की सभी शंकाओं को दूर करना है। सेवाओं से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी लेना है। इसमें अलग-अलग संबंधों में कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट (entitlement), लीव ट्रेवल कंसेशन (Leave Travel Concession), लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment), ईएल का इनकैशमेंट (Encashment of EL), पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) आदि मामलों पर पूरी जानकारी दी गई है।
जानिये कितन कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी में छूट -
FAQ के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार 5 साल से अधिक समय तक छुट्टी पर रहेगा तो उसकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। फॉरेन सर्विसेज को छोड़कर दूसरे किसी भी सेक्टर का सरकारी कर्मचारी यदि 5 साल से ज्यादा छुट्टी पर रहेगा तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे यह क्लियर हो जाता है कि कर्मचारियों को लगातार 5 साल से अधिक की छुट्टी की इजाजत नहीं मिलती है। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी।
अब जानिए इनकैशमेंट के नियम
सरकार की ओर से जारी एफएक्यू (FAQ) में बताया गया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (leave encashment) की मंजूरी एडवांस (advance) में ले लेनी चाहिए। ये लीव एलटीसी (LTC) के साथ लेना सही रहेगा। जबकि कुछ केसेज में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट (leave encashment) किया जा सकता है।
बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी -
बच्चे की देखभाल के लिए कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (child care leave) दी जाती है। बता दें कि यह छुट्टी केवल महिला कर्मचारियों को ही मिलती है। मान लो बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या फिर उसकी देखभाल (child care) के लिए महिला कर्मचारी (women employee rights) को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव (leave) मिल जाएगी।
स्टडी के लिए कितनी मिलेगी लीव -
बता दें कि कर्मचारियों को पढ़ाई के लिए भी स्टडी लीव दी जाती है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी को पढ़ाई के लिए स्टडी लीव (study leave) की आवश्कता है तो वह अपनी पूरी सर्विस में 2 साल के लिए छुट्टी ले सकता है। कर्मचारी यह ये छुट्टी एकसाथ या फिर बीच बीच में भी ले सकता है।
वहीं इसे अलग-अलग भी लिया जा सकता है। सेंट्रल हेल्थ सर्विस (Central Health Service) से जुड़े कर्मचारियों को स्टडी लीव (study leave) के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन (Post Graduate Qualification) के लिए भी 36 महीने की छुट्टी (PG degree leave) ली जा सकती है।