7th Pay Commission: 1 तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई पेंशन स्कीम, जानिए कितना मिलेगा फायदा
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि एक तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे और किस तरह से यह पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Schemes) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से अलग है। आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- (Unified pension scheme news) एक अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की जाएगी, जो रिटायरमेंट (retirement) के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central government employees) को वित्तीय सुरक्षा देगी। इस स्कीम में केंद्र सरकार (central government) के रिटायर कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। (employees news)
केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में क्या-क्या बेनेफिट्स मिलेंगे और किस तरह से यह पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Schemes) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से अलग है। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम (unified pension system) की खासियत जान लेते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम-
यूपीएस स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जिसमें पांच प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली खासियत है सुनिश्चित पेंशन, जिसके तहत 25 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगा। यदि कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है, तो पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में निर्धारित की जाएगी। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
फैमिली पेंशन-
इस स्कीम में सुनिश्चित फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। वहीं, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति (retirement) पर दस हजार रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। बता दें कि कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब ये कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी।
इस स्कीम में कर्मचारियों को ग्रैच्युटी (employees gratuity) के अलावा नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त रकम दी जाएगी। कर्मचारियों के हर छह महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का दसवां हिस्से के रूप में इसकी गणना की जाएगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन और DA का 10% है तथा सरकार भी 18.5% का योगदान करेगी।
ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS-
इस स्कीम में पेंशन अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के 50% के बराबर तय की गई थी। ओपीएस में किसी कर्मचारी अंशदान की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से टैक्स लाभ से वंचित रह जाते थे। वहीं, NPS में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से 10% तथा सरकार से 14% अंशदान की आवश्यकता होती है।
सरकार ने योजना में योगदान के लिए टैक्स बेनिफिट (tax benefit) प्रदान किए हैं, जिसके तहत व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं से 14% की कटौती कर सकते हैं। जब आयु 60 वर्ष होती है, तो वे इस निवेश का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं। शेष राशि से नियमित पेंशन (pension) प्राप्त होगी, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह योजना लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय समर्पण और स्वतंत्रता प्रदान करती है।