7th pay commission : अब लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी
7th pay commission leave rules : जब भी कोई नौकरी करता है तो वह सैलरी के साथ-साथ छुट्टी के नियमों को भी देखता है। वैसे यह ज्यादातर प्राइवेट नौकरी में होता है। प्राइवेट और सरकारी नौकरी में छुट्टी के नियम कुछ अलग होते हैं। सरकारी नौकरी लगना ही बड़ी बात मानी जाती है, वहीं कर्मचारी सरकारी नौकरी में छुटि्टयों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत मोटी सैलरी पा रहे सरकारी कर्मचारियों को लगातार तय सीमा से ज्यादा छुट्टी (Leave rules) करना भारी पड़ जाएगा। इसको लेकर अपडेट नियम जरूर जान लें।

HR Breaking News (7th pay commission) : सरकार ने छुट्टियों को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का जवाब दिया है। इन प्रश्नों के जवाब से सरकार ने कर्मचारियों की सभी आशंकाओं को खत्म कर दिया है।
जिसके अनुसार विदेशी सेवा और देश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए छुटि्टयों (7th pay commission leave rules) के लेकर नियमों की पूरी गाइडलाइन जारी की है। चाइल्ड केयर लीव और पैटरनिटी लीव पर भी स्थिति साफ है।
सरकार ने की स्थिति साफ
सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों (govt employee leave rules) को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया है। सरकार ने विस्तृत रुप से बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी ले सकता है। कितनी छुट्टी के बाद कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी। कितनी छुट्टी पर नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सरकार ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का दिया जवाब
सरकार ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) को लेकर जवाब जारी कर दिया है। कर्मचारियों (govt employee) की छुट्टियों से जुड़े सवालों के जवाब देने का मकसद कर्मचारियों के असमंजस को दूर करने का है। इसके तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी दी जाएगी।
अलग अलग श्रेणी के कर्मियों को दिया जवाब
अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) में अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के जवाब दिए हैं। इसमें इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC), लीव इनकैशमेंट, ईएल (EL) का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव जैसे मामलों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है।
पांच साल से ज्यादा की छुट्टी पर चली जाएगी नौकरी
सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच वर्ष से अधिक समय तक छुट्टी (leave rules for govt employee) पर रहता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि विदेशी सेवा के लिए ये निय अप्लाई नहीं होते हैं। बाकी क्षेत्रों में पांच साल से ज्यादा समय तक छुट्टी करने पर उसका इस्तीफा माना जाएगा। इससे ज्यादा छुट्टी नहीं की जा सकती है।
सरकार ने लीव इनकैशमेंट का भी नियम साफ किया है। कर्मचारियों (employee) को लीव इनकैशमेंट की मंजूरी एडवांस में लेनी पड़ती है। वहीं, कुछ मामलों में ही तय समय अवधि के बाद लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं।
महिला कर्मचारियों को मिलेगी चाइल्ड केयर लीव
किसी बच्चे की संभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव केवल महिला पेरेंट को ही मिलेगी। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई करने जाता है और महिला को देखभाल के लिए विदेश जाने की जरूरत हुई तो तय प्रक्रिया के हिसाब से छुट्टी (7th pay commission leave rule) मिल जाएगी।
पढ़ाई के लिए छुट्टी के अलग नियम
कर्मचारी की स्टडी लीव के लिए सरकार के अलग नियम हैं। स्टडी लीव (study leave) के लिए पूरी नौकरी के दौरान 24 महीने की छुट्टी ली जा सकती है। इसको एक साथ या अलग अलग लिया जा सकता है। वहीं, हेल्थ सेक्टर में कर्मचारियों को स्टडी लीव के लिए 36 महीने का समय मिलता है। यह पीजी की पढ़ाई के लिए होता है।