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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूसन के बदल गए नियम

7th pay commission pension :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन स्कीम (pension scheme) में रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूसन के नियम बदल गए हैं। नई पेंशन योजना (new pension scheme) के तहत ये नियम बदलने वाले हैं। यह योजना कर्मचारियों को सुनिश्चित सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करती है। आइए कर्मचारियों के लिए बदले हुए महत्वपूर्ण नियमों (7th pay commission) को जानते हैं।
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7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूसन के बदले नियम

HR Breaking News : (7th pay commission pension rules) केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग थी। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लाई गई। यह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के एक विकल्प के रूप में जारी की गई है। वहीं, 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी हासिल कर रहे कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट बेनिफिट और कंट्रीब्यूसन के नियम बदल गए हैं।
 

एक अप्रैल से होगी UPS स्कीम लागू


केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS 7th pay commission) लागू की है।  वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के एक विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू की है। योजना 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों के लिए प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। जिसके तहत कई बड़े बदलाव होंगे।
 

कौन होगा UPS योजना का पात्र
 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अधिन आने वाले कर्मचारियों के लिए हैं। इसमें भुगतान को लेकर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। जो व्यक्ति दस साल की नौकरी के बाद बिना किसी सजा के सेवानिवृत्त होता है वो इसके पात्र हैं। वहीं 25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती वाले कर्मचारी भी योजना (Scheme) का लाभ ले सकते हैं। वहीं, इस्तीफा, बर्खास्तगी और नौकरी से निकालने के मामलों में  योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में मिलेंगे ये लाभ
 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गारंटी प्रदान करती है। इसमें जो भी कर्मचारी 25 साल या इससे अधिक नौकरी करता है तो उसे निश्चित बैनिफिट्स (7th pay commission) मिलते हैं। कर्मचारी को अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित रूप से मिलेगा। वहीं 10 साल से ज्यादा की नौकरी करने वालों को कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन का मासिक भुगतान किया जाएगा। 


परिवार को मिलेगी 60 प्रतिशत पेंशन
 

अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी (Retired employee) की मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी को यूपीएस (UPS) के तहत 60 प्रतिशत परिवारिक पेंशन का लाभ के मिलेगा। साथ ही कर्मचारी को ग्रेच्युटी के रूप में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त मूल वेतन और डियरनेस अलाउंस का 10 हिस्सा मिलता है। 

 

कर्मचारियों का होगा इतना योगदान
 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के तहत कर्मचारियों के योगदान के लिए दो तरह के कोष होंगे। जिसमें पहले कोष में व्यक्तिगत अनुदान आएगा और दूसरे कोष में पूल योगदान होगा। व्यक्तिगत कोष में कर्मचारी 10 प्रतिशत मूल वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान देंगे। वहीं, सरकार की ओर से भी समान योगदान दिया जाएगा। दूसरे कोष को पूल कोष से जाना जाएगा। इसमें सरकार अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के योगदान रहेगा। पूल कोष का मकसद सुनिश्चित भुगतान देना है। व्यक्तिगत कोष के लिए कर्मचारियों को अपने निवेश विकल्प मिलेगा, वहीं, पूल कोष के निवेश का प्रबंधन सरकार की ओर से किया जाएगा।  


नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइन पेंशन स्कीम में विकल्प बरकरार


केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूपीएस (UPS) में विकल्प तलाश सकते हैं। वह चाहे तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जारी रख सकते हैं। वहीं, अगर एक बार यूपीएस (UPS) अपना ली तो फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। 

 

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का लाभ 
 

यूपीएस (UPS) स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जो एनपीएस के तहत यूपीएस (UPS) के लॉन्च होने से पहले सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों को पीपीएफ की ब्याज दरों के साथ बकाया एरियर व पहले किए गए निकासी व एन्क्रिप्टियों पश्चात मासिक टॉप-अप मिलेगा। इस प्रकार सेवानिवृत्त उक्त कर्मचारी भी योजना से लाभान्वित होंगे। 

 

इस प्रकार करेगी योजना काम
 

यूपीएस योजना (UPS Scheme) के अनुसार कर्मचारियों को अपने नेशनल पेंशन स्कीम के कोष को यूपीएस में हस्तांतरित करना होगा। इससे सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष मानक कोष से कम रह जाता है तो वह भरपाई करनी होगी। वहीं, किसी का ज्यादा रुपया हुआ तो वो वापस मिल जाएगा। यूपीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।