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Budget 2023 : टैक्स प्रणाली में होंगे ये बदलाव, इन लोगों को होगा फायदा

केंद्रीय सरकार ने टैक्स को लेकर जरूरी नोटिस जारी किया है। टैक्स प्रणाली में ये बदलाव किए जाएंगे। आप भी जान लीजिए किन लोगों को फायदा होगा।

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HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले आम बजट में वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए इसमें पीपीएफ और दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम्स के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30 फीसदी टैक्स स्लैब की सीमा को भी 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है. सरकार ने आम बजट 2020-21 में वैकल्पिक इनकम टैक्स व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) पर कम रेट्स के साथ टैक्स लगाया गया था.

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क्या हैं इसकी खासियतें?


हालांकि, इस व्यवस्था में हाउस रेंट अलाउंस (HRA), होम लोन पर ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी दूसरी टैक्स छूट नहीं दी जाती है. इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम टैक्स फ्री है.

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इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की कुल इनकम पर पांच फीसदी, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 10 फीसदी, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, इस स्कीम ने टैक्सपेयर्स का ज्यादा ध्यान नहीं खींचा, क्योंकि कई मामलों में इसे अपनाने पर टैक्सपेयर को ज्यादा टैक्स देना पड़ा.

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?


जानकारों का मानना है कि वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आने वाले बजट में टैक्स फ्री इनकम और उच्चतम टैक्स रेट की सीमा बढ़ाने के अलावा कुछ लोकप्रिय टैक्स कटौती को भी शामिल करना चाहिए. नांगिया एंडरसन इंडिया के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि सरकार को वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरों को ज्यादा तर्कसंगत बनाना चाहिए. उन्होंने इसे पिछली कटौतियों या छूटों के अनुरूप बनाने की वकालत भी की.

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डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सुधाकर सेथुरमन ने इसी तरह की राय जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कुछ कटौतियों की अनुमति देने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को जटिल बनाए बिना ऐसा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस योजना में भी जीवन बीमा प्रीमियम, होम लोन का ब्याज और दूसरी कटौती दी जा सकती हैं.