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GST की बैठक में 15 में से 8 मुद्दों पर फैसला, एक चीज पर तो खत्म कर दिया टैक्स

कल यानि शनिवार को GST काउंसिल की 48वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं वह शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 15 में से 8 मुद्दों पर फैसला सुनाया जा चुका है। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से-

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GST की बैठक में 15 में से 8 मुद्दों पर फैसला, एक चीज पर तो खत्म कर दिया टैक्स

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। GST काउंसिल की 48वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करके बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम के जरिए जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का फैसला किया है. इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने के लिए सीमा को दोगुना करके 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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जीएसटी काउंसिल ने नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर शनिवार को सहमति जताने के साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने का फैसला किया. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी. दाल की भूसी पर GST 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

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15 मुद्दों में से 8 पर ही हुआ फैसला


हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी. GST पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया.

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कोई नया टैक्स नहीं लाया गया- निर्मला सीतारमण


सीतारमण ने काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद कहा कि कोई नया कर नहीं लाया गया है. उन्होंने कहा कि परिषद ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल (एसयूवी) के वर्गीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की है और इस तरह के वाहनों पर लगने वाले टैक्स को भी साफ कर दिया गया है. मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी लगाने पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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समय की कमी के कारण GOM की रिपोर्ट काउंसिल मेंबर्स को नहीं दी


उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी. उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने पर सहमति दी. मौजूदा समय में अभियोजन प्रक्रिया शुरू करने की सीमा एक करोड़ रुपये है. इसके साथ ही दालों के छिलके पर जीएसटी को हटाने का फैसला भी किया गया. अभी तक दालों के छिलके पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगता था लेकिन अब उसे शून्य कर दिया गया है जीएसटी परिषद माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के बारे में फैसला करने वाला सर्वोच्च निकाय है. परिषद की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.