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Indian Railway - अब ट्रेन में छूट जाए आपका सामान तो ऐसे होगा वापस, जान लें रेलवे की नई गाइडलाइन

अगर आपका भी कभी ट्रेन में सामान छूटा है और जानकारी के अभाव में आप उसे वापस नहीं पा सके तो एक बार इस खबर को आप जरूर पढ़ ले ताकि भविष्य में ये गलती दोबारा ना हो। आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे है कि आखिर आप कैसे ट्रेन में छूटे सामान को वापस पा सकते है।  
 
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Indian Railway - अब ट्रेन में छूट जाए आपका सामान तो ऐसे होगा वापस, जान लें रेलवे की नई गाइडलाइन 

HR Breaking News, Digital Desk- आप में से ज्यादातर लोग ट्रेन का सफर तो करते ही होंगे. सफर के दौरान बैग ,सूटकेस और भी कई तरह का छोटा-मोटा सामान साथ तो होता ही है. अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होती है. ट्रेन में आपाधापी, भीड़-भाड़ और स्टेशन आते ही नीचे उतरने की जल्दबाजी दिमाग पर हावी रहती है.

अब ऐसे में अगर आप कोई भी सामान किसी भी वजह से ट्रेन के अंदर छूट जाता है. और घर आकर या रास्ते में याद आया कि सामान तो वहीं ट्रेन में रह गया तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए. स्टेशन वापस भी जाएंगे तो ट्रेन तो प्लेटफॉर्म छोड़ कर आगे के लिए रवाना हो चुकी होगी. सामान मिलेगा भी या नहीं यह सोच कर हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, फिर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा,ना ही सामान वापस आने का कोई रास्ता बचेगा. 

क्या है तरीका खोया हुआ सामान वापस पाने का-


वैसे तो रेलवे का ये दावा है कि आपकी यात्रा बेहद सुगम रहेगी. हालांकि, सामान खोने के मामले में कई बार ऐसा नहीं होता है. लेकिन अगली बार से किसी भी ट्रेन में सामान छूट जाए, तो कतई उसे वापस पाने की आस मत छोड़िए. सही समय सही कदम उठाने से आपका गुम हुआ सामान आपको वापस भी मिल सकता है. हम ऐसा क्यों कह रहे है ये भी जान लिजिए.

गुम हुए सामान की तुरंत करें शिकायत-


ट्रेन में किसी भी तरह का जो भी सामान छूट गया है, जैसे ही पता चले जल्दी से वापस उसी स्टेशन पर पहुंचे जहां से आप प्लेटफॉर्म पर उतरे थे. स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले रेल अधिकारियों से मिले और उनके साथ जाकर आरपीएफ पुलिस को इसकी सूचना दें. अगर आप चाहते है तो आरपीएफ में FIR भी दर्ज करा सकते हैं.

इसके बाद रेलवे और पुलिस की आधिकारिक और कानूनी रूप से जिम्मेदारी बन जाएंगी कि वो आपके सामान को खोज निकालने में त्वरित जांच पड़ताल करे.इसके बाद जांच टीम सबसे पहले आपके द्दारा बताई गई ट्रेन के सीट नंबर की जांच करेगी. वहां अगर सामान मिल गया, तो उसे कानूनी रूप से नजदीकी आरपीएफ थाने में जमा करवाया जाएगा. कुछ मामलों में बरामद किया गया सामान उसी स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है, जहां शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज करवाई है.

आगे की ये है कानूनी कार्रवाई- 


सामान मिलने की सूचना मिलने के बाद यात्री को बुलाया जाएगा और मौके पर ही अपनी जानकारी देने के साथ ही मांगे गए दस्तावेज दिखाने होंगे. जिसके बाद आपका सामान आपको वापस कर दिया जाएगा. हाल के दिनों में कुछ स्टेशनों पर सामान बरामदगी के बाद घर पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है. 


 
ना शिकायत ना जानकारी फिर सामान का क्या करेगा रेलवे?


कोई भी खोया सामान मिलने पर उसे स्टेशन पर जमा करवाया जाता है. मिले हुए सामान की जांच की जाती है. अगर इस सामान में कोई बेशकीमती चीज है जैसे कि ज्वैलरी तब ऐसे सामानों को रेलवे स्टेशन में रखने की मियाद 24 घंटे है. इतने वक्त में सामान का मालिक क्लेम करता है, तो यहां भी  मांगे गए जरूरी दस्तावेज दिखाने पर ही सामान वापस मिलता है. 24 घंटे बाद सामान को जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है.

क्या है सामान रखे रहने की समयसीमा-


3 महीने की समयसीमा होती है. रेलवे अधिकारी इसे तीन महीने तक अपने पास ही रखते हैं और उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है.