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Karmchari Pension Yojana: कर्मचारियों की 1995 पेंशन योजना पर कोर्ट की दो टूक, सुनाया फैसला

अगर आप भी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए वाक्य में ही बड़ी खबर है। कर्मचारियों की 1995 पेंशन योजना पर कोर्ट की ओर से बड़ा ब्यान दिया गया है। आइए जानते है कोर्ट ने क्या लिया फैसला
 
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Karmchari Pension Yojana: कर्मचारियों की 1995 पेंशन योजना पर कोर्ट की दो टूक, सुनाया फैसला

HR Breaking News, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees Pension Scheme) में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है. आपको बता दें कि देश की तीन उच्च न्यायालयों, केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court), राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) और दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था.1995 की कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें


Enhanced Pension Coverage:
जिन कर्मचारियों ने अभी तक 2014 से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का विकल्प नहीं चुना है, वे अब अगले 4 महीनों के भीतर अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से ऐसा कर सकते हैं. यह कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 (Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2014) को बरकरार रखा है जिसके बाद 2014 से पहले विस्तारित पेंशन कवरेज (Enhanced Pension Coverage) को न अपनाने वाले पात्र कर्मचारी भी अगले 4 महीने में इसका हिस्सा बन सकते हैं. 

कर्मचारियों को मिलेगा अब ज्यादा लाभ
इस फैसले के बाद 1 सितंबर 2014 तक ईपीएस (EPS) के मौजूदा सदस्य रहे कर्मचारी अपने 'वास्तविक' वेतन का 8.33% तक योगदान दे सकते हैं. पहले वे पेंशन-योग्य वेतन का 8.33% योगदान ही दे पाते थे और इसकी भी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए प्रतिमाह तय थी. लेकिन अब कर्मचारी इस योजना में अधिक योगदान दे सकेंगे और अधिक लाभ भी पा सकेंगे.