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अब हरियाणा में बंद नहीं होंगे 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, सरकार ने वापस लिया फैसला

हरियाणा । 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicle will not be banned : 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों (10 year old diesel and 15 year old petrol vehicle) के बंद होने की खबर से हर मीडल क्लास व्यक्ति चिंता में था।
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Now 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles will not be closed in Haryana the government took back the decision

उसे चिंता थी की आखिर अब उसकी गाड़ी का क्या होगा और नई गाड़ी कहां से आएगी। ये स्वभाविक भी था क्योंकि मीडिल क्लास के लिए 10 साल में नई गाड़ी लेना मुश्किल का काम है। अब मीडल क्लास के ये चिंता खत्म हो गई है। अब हरियाणा में 10 साल पराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन (10 year old diesel and 15 year old petrol vehicle)  नहीं बंद होंगे।

Now 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles will not be closed in Haryana the government took back the decision
Now 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles will not be closed in Haryana the government took back the decision


दरअसल पिछले दिनों ही हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से एक नियम बनाया था कि हरियाणा में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन (10 year old diesel and 15 year old petrol vehicle) बंद कर दिए जांएगे। ये नियम 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होना था। इस नियम के बनने के बाद कई संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। साथ ही किसान यूनियनों ने भी इस नियम पर ऐतराज जताया था।

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  • सीएम मनोहरलाल (Manohar Lal) ने दी जानकारी 

 इसके बाद अब ये नियम वापस ले लिया गया है और इसी जानकारी हरियाणा (Haryana Government) के सीएम मनोहरलाल (Manohar Lal) ने दी है। सीएम मनोहरलाल (Manohar Lal) ने करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन (10 year old diesel and 15 year old petrol vehicle) अब बंद नहीं होंगे।

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ये नियम केवल गुरुग्राम में ही लागू होगा। सीएम मनोहरलाल ने कहा कि केवल गुरुग्राम में ऑटो के लिए ये नियम बनाया गया है। हमें केवल थ्री व्हीलर को लेकर उनकी यूनियन से बात करके बंद करने का फैसला किया था। बाकि प्रदेश में कहीं ये नियम लागू नहीं होगा। पहले से ट्रैक्टर को लेकर नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें हमें एक्सटेंशन दी थी और अब फिर से ट्रैक्टर को लेकर एकस्टेंशन दे रहे हैं।


गौरतलब है कि NGT की ओर से पिछले दिनों नोटिफिशन जारी किया गया था। जिसमें सरकार को 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करने की सिफारिश की गई थी। NGT ने प्रदूषण कम करने को लेकर ये नोटिफिकेशन दिया था। ये नोटिफिकेशन केवल NCR के लिए लागू होना था।