Pension Eligibility : 10 साल से पहले रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी इतनी पेंशन
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन गणना संबंधी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है. जिसके तहत ये कहा गया है कि 10 साल से पहले रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी इतनी पेंशन. आइए नीचे खबर में जानते है सरकार की ओर से आए इस अपडेट को.
HR Breaking News, Digital Desk- सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन गणना संबंधी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा करनी होती है, लेकिन जो कर्मचारी इस सेवा अवधि को पूरी करने से पहले ही नौकरी से बाहर हो चुके हैं या छोड़ चुके हैं उनके लिए सरकार ने पेंशन गणना के लिए शर्तें स्पष्ट कर दी हैं.
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन देने की शर्तें को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी किया है. विभाग ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन राशि की गणना कैसे की जाएगी. बता दें कि पेंशन की गणना कुल या औसत मेहनताना के पचास फीसदी की दर से की जाती है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो सकती है.
पेंशन योग्यता नियम-
- सरकारी कर्मचारी जो नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36, नियम 37, नियम 38, या नियम 39 के तहत कम से कम दस वर्ष की क्वालीफाइंग सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है वह पेंशन के लिए पात्र है.
- विभाग ने कहा कि पात्रता सेवा की गणना के लिए तीन महीने और उससे अधिक को छह महीने की पूरी अवधि माना जाता है और पेंशन पाने की योग्यता सेवा के रूप में गिना जाता है.
- यदि एक केंद्र सरकार का कर्मचारी जिसने नौ साल और नौ महीने या उससे अधिक लेकिन दस साल से कम समय तक काम किया है, उसकी क्वालीफाइंग सेवा दस साल होगी और वह नियम के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा.
- सरकारी कर्मचारी जो दस साल की क्वालीफाइंग सेवा पूरी करने से पहले नियम 39 के तहत अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, वह भी पचास प्रतिशत कुल या औसत मेहनताना पर गणना की गई पेंशन के लिए पात्र होगा.
- ऐसे कर्मचारी यदि नियम 39 के उप-नियम (9) की शर्तों को पूरा करते हैं तो पेंशन अनुदान के लिए दस साल की न्यूनतम योग्यता सेवा लागू नहीं होगी.