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Property Dealing : पुराना घर बेचते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगा टैक्स

अगर आप भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने से पहले आपको इनकम टैक्स का नियम जरूर जानना चाहिए।

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Property Dealing : पुराना घर बेचते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगा टैक्स

HR Breaking News (ब्यूरो)। पुराना घर बेचकर नया खरीद रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नियम जरूर जानना चाहिए. बेचने और खरीदने में बड़ी डीलिंग होती है और इसमें आपकी इनकम भी बढ़ जाती है. इसलिए आपका टैक्स दायरा बढ़ सकता है. उस बढ़े दायरे के हिसाब से टैक्स न भरें, तो आपके खिलाफ टैक्स विभाग की कार्रवाई हो सकती है.

इसलिए पुराना घर बेचकर नया खरीद रहे हैं, तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें कि आगे क्या करना है. इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि विरासत में मिली संपत्ति पर इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है? उसे बेचने पर टैक्स का क्या नियम लागू होगा?

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सबसे पहले बात विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी की. इसके बारे में सीए और टैक्स एक्सपर्ट यतिंदर खेमका कहते हैं कि जब हमें विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो लेते समय उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और इस पर इनकम टैक्स का कोई रूल भी नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों में ऐसी प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंटेशन के लिए फीस ली जाती है. लेकिन टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता. ऐसी प्रॉपर्टी टैक्स से बिल्कुल परे होती है.

विरासत की प्रॉपर्टी पर टैक्स


एक अहम सवाल ये है कि अगर विरासत में मिली प्रॉपर्टी से कोई कमाई हो रही हो, जैसे कि किराये से, तो क्या उस कमाई पर टैक्स लगेगा? इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट खेमका कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है जिससे कमाई हो रही है, तो वह कमाई आपकी मानी जाएगी. फिर उस कमाई पर आपको टैक्स देना होगा. इसी तरह कोई शेयर या एफडी आपको गिफ्ट में मिली है, तो उस पर होने वाली कमाई पर भी आपको टैक्स देना होगा.

कैपिटल गेन पर टैक्स कैलकुलेशन

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अगर विरासत में मिली प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से टैक्स लगाने का प्रावधान है. इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स कैलकुलेशन होता है और उसी आधार पर टैक्स जोड़ा जाता है. हालांकि इस पर टैक्स बचाने का भी प्रावधान है जिसमें कुछ शर्तों का ध्यान रखते हुए कैपिटल गैन पर टैक्स बचाया जा सकता है.

इसके बारे में टैक्स एक्सपर्ट खेमका कहते हैं कि मान लें आपने विरासत में मिले घर को बेचा है और उस पर कैपिटल गेन हुआ है, तो उस पर टैक्स बचाने का एक ही उपाय है कि बिक्री के पैसे से नया घर खरीदा जाए.

कमाई ITR में दिखाना जरूरी


अगला सवाल ये होता है कि विरासत में मिली संपत्ति को बेचने पर हुई कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो क्या होगा. क्या टैक्स विभाग इसके लिए कोई कार्रवाई कर सकता है? कोई भी प्रॉपर्टी बेचने पर अगर कैपिटल गेन होता है तो उसे आईटीआर में जरूर दिखाना चाहिए.

ऐसा नहीं करने पर टैक्स विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. इस तरह का ट्रांजैक्शन आपके एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाएगा और उसके मुताबिक अगर आईटीआर नहीं पाया गया, तो टैक्स विभाग की ओर से कार्रवाई हो जाएगी. इससे बचने का यही उपाय है कि कैपिटल गेन पर टैक्स भरें और उसे आईटीआर में भी दिखाएं.