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Railways News : रेल यात्रियों ने तोड़ा ये नियम, अब जुर्माना नहीं काटनी होगी जेल

अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इन नियमों को तोड़ने पर जेल भी हो सकती है साथ ही आपको भारी जुर्माना भी देना होगा। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं। 

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Railways News : रेल यात्रियों ने तोड़ा ये नियम, अब जुर्माना नहीं काटनी होगी जेल

HR Breaking News (ब्यूरो)। अगर आप रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कोई और चीज बिना सोचे-समझे इधर-उधर फेंक रहे हैं. तो अब ऐसा करने से पहले सोच लीजियेगा. क्योंकि अब इस आदत से आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज (police case registered) हो सकता है. साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. यही नहीं जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इसके लिए एनजीटी ने आदेश (NGT orders)जारी कर दिये हैं. जिन आदेशों को आईआरसीटीसी (IRCTC)ने सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है. इसलिए बिना सोचे समझे स्टेशन पर गंदगी फैलाने की बिल्कुल न सोचे. कोई भी रैपर बॅाक्स में ही डालें. ताकि स्टेशन पर गंदगी न फैले।

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क्या है आदेश 

एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वे अपने स्टेशन को साफ-सुथरा रखे. इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॅार्म पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की है. अभी तक सिर्फ जुर्माना वसूलकर ही संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था. आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक को गंदगी से मुक्त करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्कवायड बनाया गया है. जो समय-समय पर सप्राइज चेकिंग करेगा. साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की हिदायत दी गई है. नार्दन रेलवे के आदेश के बाद ये व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू भी कर दी गई है।


फैक्ट्रियों को लेकर भी आदेश 

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रेलवे ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएगा, जिन्होने अपने रोशनदान रेलवे ट्रैक की ओर खोल रखे हैं. साथ ही उनकी ओर से रेलवे की जमीन पर कूड़ा फेंका जाता है. ऐसे लोगों की पहचान शुरु कर दी गई है. उनकी फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी. जिससे सबूत के तौर पर उसे पेश किया जा सके. ट्रैक के आस-पास बसी  झुग्गियों के सामने भी यदि गंदगी मिली तो उनसे भी रेलवे जुर्माना वसूलेगा।