home page

इस एक गलती की वजह से आपका PAN Card हो जाएगा रद्द, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी

भारत में पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया जाती है. वहीं देश में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर होती है. इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा की जा सकती है।
 
 | 
इस एक गलती की वजह से आपका PAN Card हो जाएगा रद्द, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी

HR Breaking News (डिजिटल डेस्क)। पैन (स्थायी खाता संख्या) भारत में विभिन्न करदाताओं की पहचान करने के साधनों में से एक है. पैन कार्ड एक 10 अंकों की विशिष्ट पहचान अल्फान्यूमेरिक संख्या है जिसमें अक्षर और संख्याएं होती हैं. भारत में जो भी इनकम टैक्स दाखिल करता है, उसके पास पैन कार्ड होना जरूरी है. पहचान की पैन प्रणाली आमतौर पर एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है, जो एक भारतीय टैक्स भुगतान इकाई को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करती है. इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की टैक्स संबंधी जानकारी एक पैन नंबर में दर्ज हो जाती है.

ये भी पढ़ें : कर्मचारियों को 18 महीने के DA एरियर पर आया सरकार का फैसला

पैन कार्ड


भारत में पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किया जाती है. वहीं देश में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. पैन कार्ड में व्यक्ति का पैन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और एक तस्वीर होती है. इस कार्ड की एक प्रति पहचान या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जमा की जा सकती है. 

ये भी पढ़ें : OPS : पुरानी पेंशन योजना पर घिरी सरकार, जानिए लेटेस्ट अपडेट


इनकम टैक्स


पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध है. हालांकि अब एक छोटी-सी गलती के कारण आपका पैन कार्ड बेकार भी हो सकता है. दरअसल, आयकर विभाग काफी वक्त से लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए कह रहा है. इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग लोगों को लगातार अपडेट भी कर रहा है. ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई है.

ये भी पढ़ें : Land Dispute: आपका भी है कोई जमीनी विवाद तो जानिए कौन सी लगेगी धारा, क्या है कानूनी प्रावधान


आधार कार्ड


आयकर विभाग का कहना है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 1 अप्रैल 2023 से बिना आधार कार्ड के लिंक पैन कार्ड निष्क्रिय रहेंगे और वो उससे इनकम टैक्स भी दाखिल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आधार कार्ड से लिंक न करने की छोटी-सी गलती के कारण पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है.