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allahabad high court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता, जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे पुरुष

allahabad high court : आज के समय में हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिम को प्राथमिकता देता है। जिम में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। जिम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। वहीं, बहुत सारी जिम ऐसी हैं, जहां पुरुष महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक टिप्पणी सामने आई है।

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allahabad high court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता, जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे पुरुष

HR Breaking News (allahabad high court) उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिम में पुरुषों (male gym trainer) के द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग देने के मामले में एक चिंता व्यक्त की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा, जिसमें एक महिला की ओर से जिम में उसके साथ गलत व्यवहार होने व उसकी दोस्त की अश्लील वीडियो बनाने की बात कही। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह चिंता व्यक्त की है।

 

 

जिम ट्रेनर के खिलाफ हुई थी शिकायत

 

अदालत में एक ऐसा मामला पहुंचा जहां एक महिला ने जिम (gym trainer) ट्रेनर के खिलाफ शिकायत दी। जिम के ट्रेनर पर महिला ने उसकी सहेली की वीडियो बनाने का आरोप लगाया। महिला को जाति सूचक शब्द कहने के भी आरोप है।

 

पुरुषों के काम करने पर जताई चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad high Court) में एक मामला पहुंचा। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले पुरुषों के काम करने के तरीकों पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि बिना सुरक्षा उपायों के पुरुष महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। महिलाओं के सम्मान का कोर्ट की ओर से जिक्र किया गया।

सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं है

इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में पहुंचे इस मामले में जस्टिस शेखर यादव ने मामले की सुनवाई की। बार एंड बेंच (bar and bench) के मुताबिक जज की ओर से कहा गया कि ये चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम ट्रेनर महिलाओं को बिना किसी ऐसी पर्याप्त सुरक्षा के ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके।

जिम ट्रेनर पर हुआ था केस दर्ज

पिछले साल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं में नितिन सैनी नामक जिम ट्रेनर पर केस दर्ज किया गया था। इस दौराना एससी एसटी एक्ट 1989 भी लगाया गया। आरोप महिला को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने, धक्का देने के थे। साथ में जिम के बाहर फेंकने का भी आरोप लगा था, पीड़िता ने कहा कि आरोपी ने उसकी सहेली का वीडियो भी बनाया था।

अगली सुनवाई 8 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट (UP Court case) में पहुंचे इस मामले में 27 अगस्त को अदालत ने ये पता करने के आदेश दिए थे कि जिम संबंधित कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं। अदालत की ओर से महिला ट्रेनर हैं या नहीं, ये भी सवाल किया गया। अब केस की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।