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Bank Locker: बैंक लॉकर से सीज हो सकता हैं आपका सामान, 31 दिसंबर से पहले जरूर करें ये काम, RBI ने बनाए नए नियम

Bank Locker Rules: आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। यदि आपने भी बैंक के लॉकर को इस्तेमाल किया हैं तो 31 दिसंबर से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराना बेहद जरूरी हो गया हैं। वरना आपको ये नुक्सान भुगतना पड सकता हैं...
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HR Breaking News (नई दिल्ली)। Bank Locker Rules: केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से चरणबद्ध तरीके से बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। यानी जिन लोगों के पास भी बैंक में लॉकर है, उन्हें 31 दिसंबर, 2022 तक नया लॉकर एग्रीमेंट बैंक में जाकर जमा करना है। अगर आप अपना बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करते हैं तो आपका बैंक लॉकर सीज हो जाएगा। 

कैसे करा करते हैं बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू?
बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा। इसके बाद बैंक में बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद बैंक की ओर से स्टांप पेपर और ई-स्टांपिंग आदि उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के बाद इसकी एक कॉपी आपको भी बैंक की ओर से दी जाएगी।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के फायदे - 


लॉकर की सुरक्षा: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक इसके बाद आपके सामान की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, जिससे कि चोरी, आग, डकैती, धोखाधड़ी और बैंक इमरात गिरने पर आपके सामान को कोई नुकसान न हो।

लॉकर सीज न होना: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका लॉकर सीज नहीं होगा। आसानी से आप अपने सामान को लॉकर में रख और निकाल पाएंगे। 

मुआवजा: बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के बाद अगर आपके सामान को कोई नुकसान हो जाता है और उसमें बैंक की गलती होती है तो आपको इसका मुआवजा भी मिलेगा। प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय कृत्यों, जैसे बाढ़, के कारण लॉकर में रखी किसी भी क्षति या सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं।