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Budget 2025 : बजट 2025 में बढ़ेगी आयकर छूट की सीमा, इन लोगों की होगी बल्ले-बल्ले

Union Budget 2025 : केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट 2025 पेश किया जाने वाला है। इन बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने बजट (India Budget 2025 Expectations) में आयकर छूट बढ़ने की सीमा का फैसला कर लिया है। मंत्रालय के इस फैसले की वजह से मिडिल क्लास को काफी फायदा होने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।

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Budget 2025 : बजट 2025 में बढ़ेगी आयकर छूट की सीमा, इन लोगों की होगी बल्ले-बल्ले

HR Breaking News - (Budget 2025 Income Tax)। बजट 2025 को पेश होने में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए है। बजट के पेश होने से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट 2025 में मिडिल क्लास लोगों को टैक्स से छूट मिलेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई हैं कि सरकार टैक्स (Income Tax in Budget 2025) से छूट की लिमिट को बढाएगी। टैक्स में छूट मिलने की वजह से लोगों को इतनी सालाना आय होने पर  कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही में टैक्स देने के लिए लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। खबर में जानिये इस बारे में। 


पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ये है टैक्स स्लैब-


वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई पुरानी टैक्स रिजीम (Old tax Regime) के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम होने पर कोई भी टैक्स का भुगतान नहीं करना होता था। इसके अलावा जिन भी लोगों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें इस रिलीज के तहत 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावचा 10 लाख तक की एनुअल इनकम वाले लोगों को 20 प्रतिशत तक टैक्स (tax relif in Budget 2025) का भुगतान करना होता है। इसके अलावा सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम होने पर टैक्सपेयर को 30 प्रतिशत के ही हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होता है। 


अब होगी नई टैक्स रिजीम लागू-


नए टैक्स स्लैब के बारे में बात करें तो इस रिजीम (Old tax Regime tax slab) के तहत आपको 3 लाख रुपये तक सालाना इनकम होने पर किसी तरह के कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की एनुअल सैलरी है तो इसपर आपको 5 प्रतिशत तक के टैक्स (tax slab in New tax Regime) का भुगतान करना होगा। इसके तहत जिन भी लोगों की मासिक इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपये तक हैं तो उन्हें 10 फीसदी तक टैक्स का भुगतान करना होगा।


9 लाख की एनुअल इनकम पर ये है टैक्स स्लैब-


अगर 9 लाख से 12 लाख रुपये की एनुअल इनकम (how to calculate anual income) पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो इसपर आपको 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होता है। वहीं अगर 12 लाख से 15 लाख रुपये तक की एनुअल इनकम वाले लोगों को 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स का भुगतान (Payment of Tax) करना होगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको 25 प्रतिश के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत करदाताओं (Update for taxpayers) को ये छूट दी जाती थी कि वे नई या पुरानी टैक्स रिजीम में से चयन कर लें।


टैक्स स्लैब को बढ़ाने की मांग-


वित्त मंत्री सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऑप्शन के साथ नई टैक्स रिजीम को पेश किया जा सकता है। इसकी वजह से आमलोगों की मुश्किलों में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व वित्त सचिव, सुभाष चंद्र गर्ग (Subhash Chandra Garg) ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 30 प्रतिशत अधिकतम कर दर 25 लाख रुपये (tax on 25 lakh yearly income) या उससे अधिक कमाने वालों पर लागू किया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो इसकी वजह से 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है।


5 लाख रुपये तक की आय पर मिलेगी छूट-


पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि अब समय आ गया है कि वित्त मंत्री (Finance minister) पुरानी कर योजना की छूट सीमा (Tax slab) को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मांग के पीछे वजह बताते हुए कहा कि पिछले एक दशक में महंगाई काऊी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से मौजूदा छूट सीमा पुरानी हो गई है, जिससे करदाताओं पर काफी बोझ पड़ रहा है।


लगभग इतने लोग हर साल करते हैं टैक्स का भुगतान-


सुभाष चंद्र गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न (total no. of taxpayers) को दाखिल कराते हैं। उनमें से करीब 7 करोड़ लोग ही सरकार की इस छूट के प्रावधान की वजह से वास्तव में कर का भुगतान नहीं करते हैं। इस वजह से भारत में लगभग 3 करोड़ लोग ही वास्तव में आयकर (Income tax department) का भुगतान करे हैं। उनमें से ज्यादातर (करीब 95 फीसदी) वेतनभोगी लोग हैं।


टैक्स लिमिट में होगी बढ़ोतरी-


पिछले कुछ दिनों से टैक्स लिमिट (income tax me relief) को बढ़ाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी कर योजना की छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है, जिसे 10 साल से बदला नहीं गया है। इसके अलावा महंगाई दरों (inflation rates) में 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसे में इस छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना वित्त मंत्री (Finance Minister latest decision) द्वारा उठाया जाने वाला तार्किक कदम होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इसके अलावा, 25 लाख रुपये तक की आय पर अधिकतम 30 प्रतिशत तक लागू किया जाना चाहिए।