DMRC : दिल्ली मेट्रो में शराब ले जा सकते हैं या नहीं, यात्रा करने से पहले जान ले नियम
HR Breaking News : (Delhi Metro Rules) देश भर के लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की तरफ से मेट्रो का विस्तार भी काफी तेजी से किया जा रहा है। जिस तरह मेट्रो में यात्रियों को हर एक फर्स्ट क्लास सुविधा मिलती है इस तरह मेट्रो के नियम भी काफी सख्त है जिनका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेट्रो में सफर करते वक्त हम कितनी शराब साथ लेकर जा सकते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली मेट्रो (DMRC Rules) के उस नियम के बारे में जिसमें साफ-साफ बताया गया है कि मेट्रो में सफर के दौरान कितनी मात्रा में शराब साथ लेकर जा सकते हैं।
बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक दिल्ली मेट्रो में बैठकर शराब का सेवन कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा कहा गया कि मेट्रो ट्रेनों (alcohol limit in delhi metro) में से पदार्थ पीने तथा खाना खाने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के अंदर शराब पीने पर कड़ी रोक है लेकिन एक व्यक्ति सफर के दौरान शराब की दो सील बंद बोतले साथ लेकर जा सकता है।
दिल्ली मेट्रो देश की राजधानी के अलावा एनसीआर के इलाके जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, बहादुरगढ़ तथा नोएडा में भी चलती है। ऐसे में 2 सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम (excise rules) भी लागू होंगे। पैसेंजर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि शराब की बोतल खुली न रहे। अगर कोई पैसेंजर तय लिमिट (Delhi Metro Rules) से ज्यादा शराब की सीलबंद बोतलों के साथ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
2 या 1 कितनी बोतल की है परमिशन
जुलाई 2025 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC Latest Updates) ने कहा था कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग (State Excise Department) के मौजूदा नियमों का पालन करें।
अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की 2 बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और यूपी (UP News) की ओर जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक, उसके पास 2 बोतलें ही हैं। इसलिए अगर शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए।
DMRC 2 शराब बोतलों के परिवहन की अनुमति देता है, बशर्ते बोतलों को 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर या 750 मिलीलीटर की क्षमताओं का पालन करना होगा।
फुल (750 मिली), चौथाई (180 मिली), आधा (375 मिली) या लोकल शब्द जैसे पौआ और खंभा पर ये नियम लागू होता है।
