AJL प्लॉट आवंटन मामला – हरियाणा के पूर्व CM bhupinder singh hooda को CBI स्पैशल कोर्ट ने दिया बड़ा झटका,जानिए क्या था मामला
HR Breaking News
हरियाणा के पूर्व CM bhupinder singh hooda को CBI स्पैशल कोर्ट ने दिया बड़ा झटका दिया है। पंचकूला में स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत में शुक्रवार को एसोसिएट जरनल लिमिटेड (AJL) को प्लॉट आवंटन के मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री bhupinder singh hooda को बड़ा झटका मिला है।
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bhupinder singh hooda पर IPC की धारा 420,120-B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय हुए हैं। जानकारी के लिए बता दे कि अब सात मई को होने वाली सुनवाई में मामले का मुख्य ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट में बहस के दौरान CBI के सरकारी वकील कंवर पाल सिंह ने करते हुए कहा कि 2005 में पूर्व सीएम bhupinder singh hooda ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकूला के सेक्टर 6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था, जबकि उस वक्त इस प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
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इसके साथ ही आरोप यह भी है कि bhupinder singh hooda के पास अलॉटमेंट की पावर भी नही थी, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जरनल लिमिटेड AJL को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर प्लॉट अलॉट कर दिया थ।। कोर्ट में बहस के दौरान CBI के सरकारी वकील कंवर पाल सिंह ने कहा कि 2005 में bhupinder singh hooda ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकूला के सेक्टर 6 का एक प्लॉट 59 लाख रुपए में अलॉट कर दिया था।
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जबकि उस वक्त इस प्लॉट की कीमत लगभग 65 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि हुड्डा के पास अलॉटमेंट की पावर भी नही थी, फिर भी उन्होंने कंपनी एसोसिएट जरनल लिमिटेड AJL को फायदा पहुंचाते हुए 1982 के रेट पर प्लॉट अलॉट कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोती लाल वोहस भी आरोपी थे। जिनका 21 दिसंबर 2020 को निधन हो जाने के कारण अब इस मामले में bhupinder singh hooda और कंपनी ही आरोपी है।
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गुरूवार को बहस के बाद कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में के दौरान मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रीbhupinder singh hooda कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिए है और बचाव पक्ष द्वारा लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी और इसके बाद CBI कोर्ट में गवाहों के ब्यान दर्ज होने का सिलसिला शुरू होगा।