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Construction Rules : हाईवे से इतनी दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो कभी भी चल जाएगा बुलडोजर

Highway home Construction rules : देश में कई शहरों व इलाकों से अनेक हाईवे व नेशनल हाईवे गुजरते हैं। यहां से आप जब गुजरते हैं तो इनके किनारे घर भी बने हुए देखते होंगे। इन घरों को बनाने के खास नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार हाईवे (Construction rules near highways) से एक निश्चित दूरी पर ही घर होना चाहिए। अगर नियमों के विरुद्ध कोई घर है तो उस पर तुरंत बुलडोजर चल सकता है और आपकी सारी कमाई डूब सकती है।
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Construction Rules : हाईवे से इतनी दूरी पर होना चाहिए घर, निर्माण करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो कभी भी चल जाएगा बुलडोजर

HR Breaking News - (Highway rules)।  घर बनाने व खरीदने में जीवन की मोटी पूंजी चली जाती है। इसलिए हमेशा कहीं भी घर बनाएं तो बहुत सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। खासकर जब घर को हाईवे या नेशनल हाईवे के किनारे (Construction Near highway) बनाया जा रहा हो तब तो नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है।

इनकी अनदेखी करते ही घर बनाने में लगी आपकी पूरी लागत पानी की तरह बह जाएगी। हाईवे के नजदीक (Construction rules NHAI) कोई घर, मकान या बिल्डिंग एक निश्चित दूरी के तहत है तो ठीक है और यह तय की गई दूरी के दायरे में आता है तो बुलडोजर चलना तय है।  


पानी में बह जाएगी सारी कमाई-


हाईवे से घर बनाकर रहने का भी नियम है। अगर इन नियमों (house Construction rules) का पता न हो तो एक दिन सारी कमाई पानी में बह सकती है। घर बनाने में जो पूंजी लगी है वह सारी बेकार चली जाएगी। आप इस पर बुलडोजर चलने से भी नहीं रोक पाएंगे। आमतौर पर हाईवे के नजदीक (Construction rules for highways) प्रॉपर्टी के रेट अधिक ही होते हैं। नियम नहीं जानने पर प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए घर बनाने के लिए सभी कानूनी प्रावधानों का पता होना चाहिए।

इस कारण बढ़ती हैं दिक्क्तें -


हाईवे पर कोई निर्माण किया गया है तो उस क्षेत्र से संबंधित अथॉरिटी आपके बने बनाए निर्माण को जेसीबी या बुलडोजर चलाकर तोड़ देगी। इसके बदले आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी की जमीन से हाईवे (highway rules) निकलता है तो हाईवे से सटाकर निर्माण न करें। इसके लिए एक दूरी निर्धारित की गई है, उसी अनुसार आपका मकान होना चाहिए। 

इसलिए हाईवे से दूर होना चाहिए घर-


हाईवे सटाकर घर बनाना नियमों के विरुद्ध है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, वाहनों से निकलता धुंआ सेहत को खराब कर सकता है। इसके अलावा ध्वनी प्रदूषण, गोपनीयता और सुरक्षा के हिसाब से भी हाईवे से सटाकर घर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए हाईवे किनारे निर्माण (home onstruction rules) को लेकर नियमों को जरूर जान लेना चाहिए।

हाईवे से इतने मीटर दूर बनाएं घर -

भूमि नियंत्रण नियम 1964 में हाईवे से निश्चित दूरी पर घर बनाने के नियमों को बताया गया है। कृषि भूमि हो या अन्य जमीन, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी पर ही घर बना होना चाहिए। यानी हर  दिशा से 75 मीटर की घर की दूरी हाईवे से होनी जरूरी है। हाईवे किनारे घर बनाने के ये नियम (Construction rules near highways) लोगों के हित के लिए ही हैं। अगर जमीन शहर में है तो यह दूरी 60 फीट होनी चाहिए।

किसी भी हाईवे या नेशनल हाईवे (NHAI home onstruction rules) की मध्य रेखा से 40 मीटर के दायरे में बना मकान अवैध होने के कारण कभी भी तोड़ा जा सकता है। अगर ग्रामीण या शहरी एरिया में हाईवे से 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में कुछ बनाना है तो संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। इसके बाद ही आप कुछ टेंशनफ्री हो सकते हैं।