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Delhi High court का बड़ा अपडेट, इस जगह से हटाए जायेंगे सभी अवैध कब्ज़े

दिल्ली में अवैध कब्ज़ों का मामला काफी बढ़ गया है और आये दिन ऐसी खबरें हमे सुनने को मिल ही जाती है | प्रशाशन अवैध कब्ज़ों के ऊपर लगातार एक्शन ले रहा है | दिल्ली हाई कोर्ट में भी अवैध कब्ज़ों को लेकर केस चल रहा है और कोर्ट ने इस जगह से अवैध निर्माण हटाने का एलान जारी किया है | आइये जानते हैं 

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HR Breaking News, New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high court news) ने DDA के वाइस चेयरमैन को यमुना नदी के तट, नदी तल और नदी में बहने वाले नालों पर से सभी तरह के अतिक्रमण और अवैध निर्माणों का हटाने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए MCD, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, PWD, दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) और वन विभाग के अधिकारियों के साथ कोआर्डिनेशन के लिए DDA वाइस चेयरमैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। उन्हें एक हफ्ते के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलानी है।

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हाई कोर्ट ने दिया आदेश 
हाई कोर्ट (delhi high court big update) ने यह आदेश 8 जुलाई को पारित किया, जब वह शाहीन बाग के पास यमुना नदी के किनारे कुछ अनधिकृत निर्माणों को तोड़ने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। DDA वाइस चेयरमैन को 6 हफ्तों के भीतर संबंधित काम की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश मिला है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक यमुना के खादर एरिए को खतरे में डालने और प्रदूषण फैलाने के अलावा नदी के पास अनियमित निर्माण से मॉनसून के दौरान लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ रहा है।


अथॉरिटीज के वकील ने माना कि नदी के ईको सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होने की वजह से नदी का खादर क्षेत्र एक प्रतिबंधित गतिविधि वाला इलाका है और वहां किसी भी अतिक्रमण से पानी का रुख बदल जाता है जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यमुना नदी के तट पर अवैध और अनधिकृत निर्माण के संबंध में कई प्रतिवेदन उचित कार्रवाई के लिए DDA और MCD को भेजे गए हैं।

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