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Delhi High Court : हाईकोर्ट ने कहा- कभी सोचा नहीं था कि एक दिन भगवान ही मेरे सामने वादी होंगे...

Delhi High Court : हाई कोर्ट ने एक निजी भूमि पर बने मंदिर के विवाद और उसमें पूजा करने के अधिकार का दावा करने से संबंधित अपील याचिका पर कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान ही मेरे सामने वादी होंगे... आइए नीचे खबर में जानते कोर्ट में पहुंचे इस मामले को विस्तार से। 

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HR Breaking News, Digital Desk-  एक निजी भूमि पर बने मंदिर के विवाद और उसमें पूजा करने के अधिकार का दावा करने से संबंधित अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान ही मेरे सामने वादी होंगे।

अपील याचिका में भगवान हनुमान को पक्षकार बनाने पर अदालत ने अपीलकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए उक्त टिप्पणी की।

भूखंड को बताया भगवान हनुमान-

अपीलकर्ता अंकित मिश्रा ने किसी अन्य पक्ष को भूमि के हस्तांतरण के संबंध में आपत्ति याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश के अपीलकर्ता ने याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता के पास मुकदमे की संपत्ति में कोई अधिकार, टाइटल या हित नहीं था।

इसमें दावा किया गया था कि संपत्ति पर एक सार्वजनिक मंदिर था, इसलिए भूखंड भगवान हनुमान है और अपीलकर्ता व्यक्ति अदालत के समक्ष उसके उपासक के रूप में पेश हुआ है।