Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो के यात्री हो जाएं सावधान, फाइन भरते भरते हो जाओगे कंगाल
Delhi Metro : दिल्ली एक मेट्रो शहर है और राजधानी मेट्रो को दिल्ली की लाइफ लाइन के तौर पर जाना जाता है। आपने भी कभी न कभी दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Updates) में जरूर ट्रेवल किया होगा। अब इसी बीच हम आपको दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी जानकारी साझा करने वाला है, जिससे हर पेसेंजर्स को जानना जरूरी है। नहीं तो उन्हें बाद में भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
HR Breaking News (Delhi Metro) हर दिन लाखों लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करते है। मेट्रो में पैसेंजरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन अगर पेसेंजर्स इन नियमों (Delhi Metro Rules) का उंल्लघन करता है तो इसके लिए पेसेंजर्स को लंबा फाइन भरना पड़ सकता है। आज हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं कि मेट्रो में सफर के दौरान किन नियमों के उंल्लघन पर आप पर फाइन लग सकता है।
किन नियमों के उंल्लघन पर कितना लगेगा जुर्माना
DMRC के नियमों (Indian Railway) के मुताबिेक, अगर आप दिल्ली मेट्रो में नशे की हालत में ट्रेवल करते हैं या फिर मेट्रो के अंदर या कैंपस में थूकते हैं, तो इसके लिए आपको 200 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है। वहीं, अगर आप मेट्रो में लेट कर या जमीन पर बैठकर ट्रेवल करते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पडेगा। इसेक साथ ही आपत्तिजनक चीजों के साथ ट्रेवल करने पर 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
लेडीज कोच में सफर करने पर लगेगा जुर्माना
वहीं, अगर आप लेडीज कोच में ट्रेवल करते हैं तो इसेक लिए आपको 250 का जुर्माने (Fines for travelling in ladies coach) का भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं, मेट्रो में कोई प्रदर्शन, पोस्टर का कैंपेन आदि कुछ करने पर 500 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप मेट्रो की छत पर सफर करते हैं तो आपको 50 रुपये का जुर्माना देना होगा और मेट्रो परिसर और ट्रैक में अवैध प्रवेश के चलते आप पर 150 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मेट्रो में बिना टिकट न करें यात्रा
बिना टिकट लिए मेट्रो में सफर करने पर 150 रुपये का जुर्माना का भुगतान करना होगा। ड्यूटी पर अधिकारी के काम में रोकटोक पर 500 का जुर्माना लग सकता है। मेट्रो (Fine for breaking Delhi Metro rules) में अलार्म के मिसयूज करने पर 500 के जुर्माना लग सकता है और अगर आप ट्रेवल के दैरान मेट्रो की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके लिए आपको 200 का जुर्माना देना पड़ सकता है और मेट्रो सामान की बिक्री पर 400 का जुर्माना लगेगा।
मेट्रो में ले जा सकते हैं इतना भार
DMRC के अनुसार अगर आप दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Rules) में सफर करते हैं तो आप दिल्ली मेट्रो के कोच में ज्यादा से ज्यादा 25 किलो का सामान ले जा सकते हैं और जिस बैग का साइज 80 cmX50cm के बीच होगा। वहीं, बैग अंदर ले जा सकते हैं। मेट्रो में बड़े बैग या किसी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ, हथियार, धारदार चीज और पालतू जानवर ले जाते हैं तो इसके लिए जुर्माना लग सकता है।
स्मार्ट कार्ड गुम होने पर लगेगा जुर्माना
अगर मेट्रो में यात्रा के दौरान आपका स्मार्ट कार्ड गुम हो जाता है तो आपको टिकटलेस ट्रैवलर (Fines For ticketless traveler) कहा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एग्जिट करने पर आपको जुर्माना और टिकट के पैसे का भुगतान करना होगा। DMRC के नियमों पर गौर करें तो ऐसे यात्रियों को मैक्सिमम किराया प्लस 50 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती है। कुल मिलाकर 134 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
आगे नहीं कर पाएंगे मेट्रो में सफर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेट्रो (Delhi Metro) की ओर से पैसेंजर्स पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि डीएमआरसी पेसेंजर्स को ट्रेन से बाहर भी निकाल देती है। अगर आप मेट्रो में नशे की हालत में होते हैं या फिर मेट्रो की छत पर सफर, या किसी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो इसके लिए आपको मेट्रो से निकाला जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं मेट्रो में आगे यात्रा करने से आप ब्लैकलिस्ट भी किए जा सकते हैं।
