govt employees retirement age : केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव, सरकार का आया लिखित जवाब
retirement age rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। कई दिनों से कर्मचारियों के बीच रिटायरमेंट एज ( Retirement age centre govt rule) में बदलाव को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब सरकार के लिखित जवाब से पूरी तस्वीर साफ हो गई है। रिटायरमेंट एज में परिवर्तन को लेकर चली आ रही कर्मचारियों की कंफ्यूजन भी अब दूर हो गई है। आइये जानते हैं इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।
HR Breaking News - (Retirement Age Hike)। आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। नौकरी की तरह रिटायरमेंट भी किसी कर्मचारी के लिए अहम होती है। बता दें कि रिटायरमेंट की उम्र अक्सर 58 साल ही होती है, लेकिन यह विभागों व पोस्ट के अनुसार कम ज्यादा भी हो सकती है।
पिछले कई दिनों से रिटायरमेंट की उम्र (Retirement age latest update) को लेकर मुद्दा गहराया हुआ है। अब सरकार ने इस पर अपना लिखित जवाब पेश कर दिया है। सरकार से रिटायरमेंट एज (Centre govt employee Retirement age) पर पूछे गए सवालों का केंद्रीय मंत्री ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है-
इन सवालों का सरकार ने दिया यह जवाब-
सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement age before time) में किसी तरह का बदलाव करने यानी रिटायरमेंट एज घटाने-बढ़ाने या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखने के सवाल पर सरकार ने 'ना' का जवाब दिया है। इस बारे में सरकार ने कोई नई योजना होने से भी इन्कार किया है।
सरकार ने कहा है कि रिटायरमेंट एज (Retirement age new update) को लेकर पहले से सही सभी नियम तय हैं। इसलिए इनमें बदलाव का कोई मतलब ही नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव इस बारे में पेंडिंग है। कोई कर्मचारी VRS (Voluntary Retirement Scheme) लेना चाहे तो वह भी पूर्व के नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस ले सकता है।
सरकार के जवाब से यह हो गया क्लियर-
कर्मचारियों को रिटायरमेंट एज (Retirement age new update) को लेकर अब तक कई तरह की कंफ्यूजन थी, लेकिन अब सरकार के जवाब से तस्वीर साफ हो गई है। केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement age latest update) में सरकार की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे न तो घटाया गया है और न ही बढ़ाया गया है।
रिटायरमेंट के नियमों को लेकर कोई फ्लेक्सेबिलिटी भी सरकार ने नहीं की है। एक सांसद की ओर से रिटायरमेंट एज (Retirement age new update) को लेकर पूछ गए सवालों पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री की ओर से ये जवाब राज्यसभा में लिखित में दिया गया है।
जल्दी रिटायरमेंट लेने वालों के लिए नियम-
कोई कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट (employee Retirement age) लेना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार ने पहले से ही नियम तय कर रखे हैं। कोई नया नियम इसके लिए लागू नहीं किया गया है। कर्मचारी नया बिजनेस करने, परिवार को समय देने या अन्य कारणों के चलते जल्दी रिटायरमेंट (Early Retirement) ले सकता है। स्वास्थ्य कारणों के चलते भी जल्दी रिटायरमेंट ली जा सकती है।
पहले से लागू हैं ये नियम-
रिटायरमेंट को लेकर पहले से ही कई नियम लागू हैं। इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट (Centre govt employee Retirement age) के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 भी पहले से ही है। इन नियमों के अनुसार रिटायमेंट ली जा सकती है।
