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GST On rent: इन लोगों को घर के किराए पर देना होगा 18% जीएसटी

GST On Rent: अगर आप किराए के घर में रहते हैं और जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो रेंट पर 18 फीसदी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा. आइए नीचे खबर में जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।

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GST On rent: इन लोगों को घर के किराए पर देना होगा 18% जीएसटी

HR Breaking News (नई दिल्ली)। सरकार ने किराए के घर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया. ऐसे में अब सवाल उठता है कि आप जिस किराए के घर (Rental property) में रहते हैं, क्या अब उसपर भी टैक्स लगेगा? दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेंट पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.

 

 

यह फैसला 18 तारीख को लागू किया गया. टैक्स के जानकारों का कहना है कि सामान्य लोगों को रेंट पर टैक्स नहीं देना होगा. ऐसे किराएदारों को जीएसटी देना होगा जो किराए के मकान का इस्तेमाल अपने बिजनेस के काम के लिए करते हैं.

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रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगता था

सीए चौहान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टैक्स एक्सपर्ट चिराग चौहान ने कहा कि 17 तारीख से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था. पहले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किराएदार या मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं. 18 तारीख से नियम बदल गए.

नए नियम के मुताबिक, अगर किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराएदार जीएसटी रजिस्टर्ड होता है तो उसे किराए पर 18 फीसदी का जीएटी चुकाना होगा. यह टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लागू किया जाएगा.

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जीएसटी रजिस्टर्ड, लेकिन निजी इस्तेमाल तो टैक्स नहीं लगेगा


टैक्स एक्सपर्ट चौहान ने कहा कि सरकार ने जो नियम लागू किया है उसकी बारिकी को समझना जरूरी है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तो ऐसे मामलों में जीएसटी लागू होगा और किराएदार को रेंट पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा. अगर रेंटल स्पेस का इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया जाता है तो जीएसटी लागू नहीं होता है.

उदाहरण के साथ इस मामले को समझें


इस मामले को अब उदाहरण से समझते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने कहा अगर कोई कंटेट क्रिएटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील जैसा प्रेफेशनल, जो GST रजिस्टर्ड है और वह उस किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहता है तो ऐसे मामलों में रेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि वह रेंटेड हाउस का निजी इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि, वह बिजनेस आइटीआर रिटर्न में उस किराए पर क्लेम का लाभ नहीं ले रहा हो. अगर इस मामलों में वह किराए पर इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन का लाभ उठाता है तो उसे 18 फीसदी का जीएसटी जमा करना होगा. 

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GST कब नहीं लगेगा?

  •  अगर किराएदार जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे 18 फीसदी का जीएसटी नहीं जमा करना होगा.
  • अगर किराएदार जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल कर रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा.
  • अगर किराएदार जीएसटी रजिस्टर्ड है और वह रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है तो उसे किराए पर 18 फीसदी की जीएसटी जमा करना होगा. इस मामले में वह किराए पर टैक्स बेनिफिट भी उठा सकता है.