जानिए… लॉकडाउन में Hisar में क्या खुल सकता है व क्या रहेगा बंद, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

HR BREAKING NEWS. उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चेयरमैन डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिलावासी लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित करें और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपने घरों में ही रहें। लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने पर रोक है। साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं।
इन्हें रहेगी छूट :
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना / वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को छुट रहेगी। मांगे जाने पर उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा।
ये रहेंगी खुले :
कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। जिला की सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद कार्य नहीं होगा। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, उत्पादन और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मैडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को को लॉकडाउन से छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी।
ये सेवाएं रहेंगी जारी :
इसी प्रकार से बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
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ये भी …
जिला की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लाभपात्रों को आंगनवाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला आश्रय/होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाईयां जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं, वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं।
जिले में दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। ऐसे स्थानों पर मास्क, सेनेटाइजर व सामाजिक दूरी के नियमों का सख्त पालन करना होगा। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जनसेवाएं जारी रहेंगी। रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलिवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सडक़ किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रखा जा सकता है। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने की शर्त के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। रात्रि कफ्र्यू के दौरान केवल हास्पिटल व मैडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं अन्य किसी भी प्रतिष्ठान को खुला रखने की इजाजत नहीं है।
जिले में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहेगी।
लॉकडाउन अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। जिला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में किसी भी रूप से विवाह समारोह की अनुमति नहीं है और यदि किसी ने पूर्व में अनुमति ली हुई है तो वह भी निरस्त समझी जाए। दाह संस्कार में 20 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।