Haryana में महंगे हुए घर, सरकार ने प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बढाए रेट
haryana news : हरियाणा में पहले घर लेना आसान था और किफायती भी था पर हाल ही में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत अलॉट्मेंट्स रेट में लगभग 20 पर्सेंट का इज़ाफ़ा किया गया है | कितने बढ़े है दाम, आइये जानते हैं
HR Breaking News, New Delhi : हरियाणा सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. राज्य भर में अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग (AGP) के तहत अपार्टमेंट्स के अलॉटमेंट रेट में पिछली दरों से औसतन 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिनेट की बैठक में संशोधित किफायती आवास नीति-2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई.
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हाइपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन (गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, पंचकुला, पिंजौर-कालका) के लिए कारपेट एरिया पर ₹800 प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की गई है. यह पहले ₹4,200 थी और अब 5000 रुपये हो जाएगी. अन्य उच्च और मध्यम क्षमता वाले शहरों के लिए इसमें 700 रुपये की प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी हुई है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे नए बिल्डर्स को नए प्रोजेक्ट लाने का प्रोत्साहन मिलेगा. कम क्षमता वाले शहरों कारपेट एरिया पर ₹600 प्रति वर्ग फीट का इजाफा किया गया है. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, ये दरें उन सभी फ्लैट्स पर लागू होंगी जिनका अलॉटमेंट अभी बाकी है.
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बालकनी के रेट भी बदले
संशोधन के बाद, बालकनी की दरों में ₹200 वर्ग फुट की वृद्धि की गई है. यह 1,000 रुपये 1200 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई है. बालकनी का रेट भी बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के मकसद से बढ़ाया गया है. इस लिहाज से अधिक उच्च क्षमता वाले शहरों, जैसे फरीदाबाद व गुरुग्राम, की बात की जाए तो हर अफोर्डेबल फ्लेट पर अब 1,000 रुपये प्रति वर्ग फीट अधिक का भुगतान करना होगा.
क्या है किफायती आवास नीति
किफायती आवास नीति को विभाग द्वारा 19 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था. इस नीति का उद्देश्य ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना था. इसमें पहले से तय साइज के अपार्टमेंट को पहले से तय रेट पर एक तय समय में अलॉट किया जाता है.
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पेंशन की घोषणा
इसके अलावा हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है. हरियाणा में 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों को ₹2,750 की मासिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹1.8 लाख से कम हो. 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के विधुर जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है, वे भी ₹2,750 की मासिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे. यह योजना 1 जुलाई 2023 से लागू होगी. योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी.
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