Noida वालों के लिए जरूरी खबर, इन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं रद्द

HR Breaking News, Digital Desk - गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जल्द ही एक अभियान शुरू कर रहा है। जिसके तहत सड़कों पर नाबालिग अगर दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना (Noida's traffic police) भी लगाया जाएगा। साथ ही एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किसी भी दशा में उचित नहीं है। यातायात पुलिस (traffic police)आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्रा, बच्चों को दो पहिया या चार पहिया वाहन किसी भी दशा में ना दें। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और पकड़े जाने पर मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा 25,000 तक जुर्माना किया जाएगा। साथ ही 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का भी प्रावधान है।