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Income Tax : हो जाईये टेंशन फ्री, 31 दिसम्बर तक बिना किसी पेनेल्टी के भरें ITR

Income tax last date : अगर अपने 31 जुलाई तक इत्र भी भरी तो आप निश्चिन्त हो जाईये क्योंकि सरकार के नए नियमों के अनुसार अब आप 31 दिसम्बर तक ITR भर सकते हैं वो भी बिना किसी पेनेल्टी के 

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टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक बिना किसी पेनेल्टी के भर सकते हैं ITR

HR Breaking News, New Delhi : इनमक टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से आईटीआर फाइल (ITR File) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी और इस तारीख के बाद में 31 दिसंबर तक टैक्स रिटर्न (Tax Return) भरने वालों को 5000 रुपये जुर्माना देना होगा, लेकिन अब आपके लिए अच्छी खबर आ गई है. अब कई लोगों को 31 जुलाई के बाद में भी ITR भरने पर कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा. आयकर विभाग (Income tax department) की तरफ से अब बड़ा फैसला ले लिया गया है. 

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नहीं देना होगा जुर्माना

आपको बता दें कई राज्यों में बाढ़ आने की वजह से लोग अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे और बार-बार तारीख बढ़ाने की गुजारिश करने के बाद भी सरकार की तरफ से तारीख को नहीं बढ़ाया गया. फिलहाल इस बीच अब इनकम टैक्स विभाग ने बताया है कि आईटीआर फाइल करने पर आपको कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा.

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नहीं जरूरी है लेट फीस देना

अगर आप भी आईटीआर फाइल करने से रह गए हैं और इस समय पर जुर्माने के साथ में बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले सभी जानकारी जान लें. इनकम टैक्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डेडलाइन समाप्त होने के बाद सभी को आईटीआर दाखिल करने के लिए लेट फीस देना जरूरी नहीं है. 

किन लोगों को नहीं देना होता है जुर्माना?

आपको बता दें अगर किसी शख्‍स की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उसे देर से आईटीआर फाइल करते समय जुर्माना नहीं देना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 234F में इस छूट का उल्‍लेख किया गया है.

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5 लाख तक की मिलेगी छूट

बता दें इनकम टैक्स के न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको मिलने वाली पर्सनल बेसिक छूट 3 लाख रुपये है. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक छूट की सीमा आयु के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इसमें 60 साल तक के लोगों को ढाई लाख रुपये की छूट मिलती है और 60 से 80 साल तक के लोगों को 3 लाख तक की छूट मिलती है. 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को 5 लाख तक की छूट मिलती है.

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