Income Tax : अब 12 लाख 75 हजार की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 24 लाख तक की कमाई वालों को अब इतना देना होगा टैक्स

HR Breaking News (Income tax exemption) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर इसमें देश को बड़ी खुशखबरी दी है। देश के गरीब और मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात दी है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स (income tax exemption) में छूट बड़ी राहत होगी। अब नौकरीपेशा का 12 लाख 75 हजार की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो वहीं 24 लाख तक की कमाई पर भी काफी ज्यादा बचत होगी।
बजट में किया ये ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के अंत में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री (Tax free) करके देश को बड़ी राहत दी है। इतना ही नहीं, अब 24 लाख रुपये तक की कमाई पर भी मोटी बचत होगी। केंद्रीय मंत्री ने नए टैक्स स्लैब को भी लाया है। यह केवल नई टैक्स रिजीम (tax regime) में रहेगा। केंद्रीय मंत्री के एलान होते ही टैक्सपेयर्स में खुशी की लहर दौड़ गई।
सैलरीड क्लास को 12.75 लाख रुपये तक नहीं देना होगा टैक्स
केंद्रीय मंत्री ने जो सालाना 12 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स में छूट (Income tax exemption) दी है, इससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ होगा। सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन 75 हजार रुपये के साथ 12.75 लाख तक पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा टीडीएस में राहत, सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स छूट (Income tax exemption) की सौगात दी है।
पहले 7 लाख रुपये था टैक्स फ्री
पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये आम लोगों व सैलरीड पर्सन के लिए 7 लाख 75 हजार रुपये टैक्स फ्री (tax free) थे। अब इसे बढ़कार 12 लाख रुपये और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये कर दिया गया है।
जानिए 24 लाख तक की इनकम पर कितनी हाे जाएगी सेविंग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister) ने टैक्सपेयर्स पर धनवर्षा का काम किया किया है। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री किया है, इससे टैक्सपेयर्स (Imcome tax) के सीधे सीधे 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष बचेंगे। वहीं, 12 से 16 व इससे अधिक 18 लाख रुपये तक की कमाई पर 70 हजार रुपये का लाभ होगा। वहीं, 24 से 25 लाख की सालाना इनकम में 1 लाख 10 हजार रुपये तक की मोटी बचत होगी।
यह है नए टैक्स स्लैब्स (new tax slabs 2025-2026)
0 से 4 लाख की इनकम (Income tax) : 0 प्रतिशत टैक्स
4 से 8 लाख की इनकम (Income tax) : 5 प्रतिशत टैक्स
8 से 12 लाख तक की इनकम (Income tax) : 10 प्रतिशत टैक्स
12 से 16 लाख की इनकम (Income tax) : 15 प्रतिशत टैक्स
16 से 20 लाख की इनकम (Income tax) : 20 प्रतिशत टैक्स
20 से 24 लाख की इनकम (Income tax) : 25 प्रतिशत टैक्स
24 लाख से ऊपर की इनकम (Income tax) : 30 प्रतिशत टैक्स
12 लाख तक का टैक्स होगा माफ
आपने ऊपर देखा होगा कि 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स (Income tax) नहीं है, वहीं उससे ऊपर 4 से 8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत और 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत टैक्स है। इस टैक्स को सरकार पहले की तरह ही माफ आयकर की धारा 87ए के तहत माफ कर देती है। पहले 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री थी, जो अब 4 लाख की गई है। अब चार लाख तक की आय पर आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है।
TDS में भी बड़ी छूट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न केवल टैक्स में छूट दी है, बल्कि टीडीएस (TDS) की सीमा को भी बढ़ाया है। इसे दस लाख रुपये किया गया है। इससे इनहैंड सैलरी बढ़ेगी। सैलरी से कटने वाले टीडीएस को भी कम किया जाएगा। वहीं, किराए पर मिलने वाली छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। इसके अलावा चार साल में एक साथ आईटीआर फाइल कर सकेंगे।
नई टैक्स रिजीम (new tax regime) में दी छूट
देश में फिलहाल नई और पुरानी दो टैक्स रिजीम चल रही हैं। 72 प्रतिशत करदाता नई टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं। वहीं, बाकी 28 प्रतिशत को भी नई टैक्स रिजीम की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार इस रिजीम में इनकम टैक्स में छूट (income tax exemption) दी है। इससे नई इनकम टैक्स रिजीम अपनाने वालों को ज्यादा बचत होगी। ओल्ड रिजीम में ये छूट नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा संकेत
पीएम नरेंद्र मोदी (PM modi) ने बजट से पहले ही गरीबों और मिडिल क्लास के लिए बड़ा संकेत दिया था। इस बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। पीएम मोदी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि देवी लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग पर आशीर्वाद बरसाएं। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा था कि यह उनके कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि 2047 में देश की आजादी के 100 साल होने पर भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। इसके लिए ये बजट नई उर्जा देगा और ऐसा ही हुआ है।