Income tax refund : खड़ी हो गयी एक और मुसीबत, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा ITR रिफंड का पैसा
Income tax refund : अगर अपने भी इनकम टैक्स भर दिया है और अब आप अपने रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से अहम गाइडलाइन जारी की गई। जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को इनकम टैक्स रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।
HR Breaking News, New Delhi : टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया चल रही है. अब तक दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अभी भी लोग आईटीआर दाखिल कर रहे हैं. वहीं व्यक्तिगत तौर पर लोग 31 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद कई लोग अभी तक अपने रिफंड का इंतजार भी कर रहे हैं और सोच रहें कि आखिर उन्हें रिफंड कब तक मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में...
Sahara Refund Portal : केंद्रीय मंत्री ने दे दी खुशखबरी, 45 दिनों में मिलेगा सहारा में फंसा पैसा
कई करदाता, जिन्होंने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है वो सोच रहे हैं कि आयकर विभाग से उन्हें अपना रिफंड (यदि कोई हो तो) कब मिलेगा. कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी आयकर विभाग से यह सवाल पूछ रहे हैं. फिलहाल, टैक्सपेयर्स को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें रिफंड कब मिलेगा. इसके बजाय, आपको जल्द से जल्द त्रुटि रहित रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए.
विशेषज्ञों का कहना है कि सटीक समय का अनुमान लगाना मुश्किल है कि आपको रिफंड कब तक मिलेगा. मामले दर मामले के आधार पर इसमें 10 से 30 दिन या इससे भी अधिक समय लग सकता है. हालांकि, यह एक तथ्य है कि यदि जल्दी रिटर्न दाखिल करने वालों ने अपना रिटर्न सही ढंग से दाखिल किया है तो उन्हें आमतौर पर अपना रिफंड जल्दी मिल जाता है.
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नियत तारीख से पहले आखिरी कुछ दिनों के दौरान आईटीआर दाखिल करने पर प्रोसेसिंग में अधिक समय लगता है. इसलिए, अगर आप अपना रिफंड जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना हमेशा बेहतर होता है.
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का समय कम कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में दाखिल करने के एक दिन के भीतर संसाधित आईटीआर के कुल प्रतिशत में 100% की वृद्धि हुई है.
गलत जानकारी देने पर नहीं मिलेगा रिफंड
ITR दाखिल करते वक्त गलत जानकारी कभी न दर्ज करें। इसके कारण आपको रिफंड (itr refund status) मिलने में परेशानी हो सकती है और आपको इनकम टैक्स का नोटिस (income tax Notice) भी मिल सकता है। ध्यान रखें कि income tax विभाग सभी जानकारियों को क्रॉस चेक करता है और उसके बाद ही रिफंड जारी करता है। ऐसे में आप सभी डिटेल्स को पहले चेक कर लें और इसके बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
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