Income Tax : टैक्सपेयर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब इनकम टैक्स विभाग की नहीं चलेगी मनमानी
Income Tax Department : इनकम टैक्स विभाग की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court on Income Tax Act) ने अपने फैसले में असेसमेंट से जुड़े मुद्दे पर आयकर (Income tax) भरने वालों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आयकर भरने वाले देशवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
Hr Breaking News (Income Tax Act rules) : आयकर विभाग देश में धन के प्रयोग पर नजर रखता है। साथ ही आयकर स्लैब के हिसाब से लोगों से टैक्स की वसूली की जाती है। आयकर विभाग (Income Tax acts) टैक्स चोरी पकड़ता है और छापेमारी व जांच भी करता रहता है। वहीं, आयकर विभाग की कार्रवाई पर कई बार सवाल भी उठ जाता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) तक जा पहुंचता है। इसी प्रकार के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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टैक्सपेयर्स को दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक मामले में टैक्सपेयर्स (Taxpairs) को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा है कि आयकर एक्ट के सेक्शन 153ए के अनुसार तलाशी में कोई ठोस सबूत नहीं मिले तो टैक्सपेयर्स की आय को बढ़ा नहीं सकते हैं।
Income Tax विभाग के पास भी है विकल्प
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माना जा रहा है कि करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। वहीं, इस मामले में आयकर विभाग की मनमानी भी कम हो सकती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट (court on Income Tax Act) ने आयकर विभाग के पास विकल्प छोड़ा है कि बाद में कोई पुख्ता सुबूत मिलता है तो आयकर विभाग चोरी के केस को फिर से खोल सकता है।
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मामले फिर से खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
आयकर विभाग की ओर से मामलों की असेसमेंट की जाती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन केसेज में इनकम टैक्स के सेक्शन 153ए (Section 153A of Income Tax) के अनुसार असेसमेंट किया जा चुका है उनको इनकम टैक्स विभाग दौबार से नहीं खोल सकता है। वहीं, तलाशी में सबूत ठोस मिलते हैं तो री असेसेमेंट की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट (High Court) के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि री असेसमेंट की प्रक्रिया से टैक्सपेयर्स पर बड़ा असर पड़ता है। करदाताओं (income tax) को इस फैसले से बहुत राहत मिलेगी। अब आयकर विभाग की मनमानी पर भी लगाम लगेगी।
जानिए आयकर की धारा 153 ए
आयकर विभाग (Income Tax Department) में कार्रवाई के लिए अगल अलग धाराएं बनी हुई हैं। आयकर एक्ट (Income Tax Act) एक विस्तृत कानून है जिसकी धारा 153ए के तहत जिसकी तलाशी ली जा रही है उसकी आय की प्रक्रिया को बताया जाता है। इसके अनुसार अघोषित इनकम (undisclosed income) को भी टैक्स के दायरे में लाया जाता है। वहीं 147 और 148 में रीअसेसमेंट की जा सकती है।