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Indian Railways : केवल प्लेटफॉर्म टिकट से भी की जा सकती है रेल में यात्रा, कुछ नही कह पाएगा TTE, बस याद रखें ये नियम

Platform Ticket rules : आप में से काफी लोगों ने बहुत बार ट्रेन से यात्रा की होगी। इसके लिए आपने उचित ट्रेन टिकट भी लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप प्लेटफॉर्म टिकट का इस्तेमाल भी यात्रा के लिए कर सकते (train journy) है। अगर आप इस रूल के बारे में नही जानते है तो इस खबर को पढने में और देर न लगाएं। इसके जरिए आपके काफी पैसे बच सकते है। आइए जान लें कैसे...

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HR Breaking News, Digital Desk- कभी आप अगर किसी को छोड़ने या किसी और वजह से रेलवे स्टेशन गए है तो आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जरूरत पड़ती है। रेलवे स्टेशन जाते-आते रहते हैं तो आपने भी प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा। महज 10-20 रुपए का ये टिकट बड़े काम का होता है। टिकट आपको दो घंटे तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहने का कानूनी अधिकार देता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket benefits) से ट्रेन में भी सफर किया जा सकता है। चौंकिए मत यह सच है। इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट को लेकर अलग नियम है। यह नियम अधिकार देता (railway rules) है कि प्लेटफॉर्म टिकट से ट्रेन में सफर कर सके। लेकिन इसकी एक शर्त है। 

ये तो आप जानते ही है कि ट्रेन से सफर (travel by train) करने के लिए लोग महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन के लिए दो तरह से टिकट बुक की जाती है। रिजर्वेशन खिड़की और ऑनलाइन। लेकिन, कभी अचानक यात्रा करनी हो तो क्या करें? प्लेटफॉर्म टिकट ऐसे मौके पर ही काम आता है। आइये जानते हैं क्या कहते हैं रेलवे के नियम...

क्या प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते है ट्रेन का सफर


मान लो अगर आपके पास केवल  प्लेटफॉर्म टिकट (platform ticket) है और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। दरअसल, ये रेलवे का ही नियम है। एमरजेंसी में यात्री प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है, लेकिन उसे तुरन्त TTE से संपर्क करना होगा। 


साथ ही जहां जाना है वहां का टिकट कटाना होगा। हालांकि, कई बार सीट नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट (train reserve seat) देने से इनकार कर सकता है। लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता। ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूला जाएगा।

बचा लेंगे आपके कुछ पैसे, लेकिन जानिए कैसे?


अब आपकी समरू के लिए बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा (Benefit of platform ticket) सिर्फ इतना ही है कि यात्री को किराया उसे स्टेशन से चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा। यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा।

ट्रेन छूट जाने पर मिल जाएगा पैसा वापिस


बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रेन छूटने के बाद लोग परेशान होंते कि ट्रेन भी छूट गई और पैसा भी गया। लेकिन, ट्रेन मिस होने पर भी आपको रिफंड मिल (You get a refund if you miss a train) सकता है। ट्रेन मिस होने की स्थिति में यात्री TDR भरकर अपने टिकट के बेस फेयर का 50 फीसदी रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन, आपको ये काम तय समय-सीमा के भीतर करना होगा।

रिजर्व सीट किसी को नहीं दे सकता है TTE


मान लो अगर आपकी ट्रेन छूट गई (Missed the train) है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता। अगले दो स्टेशनों पर ट्रेन से पहले पहुंचकर आप अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को ये सीट अलॉट कर सकता है।