Land Purchase Rules 2025 : चाहे कितने भी करोड़ दे दो, भारत के इन 5 राज्यों में आप नहीं खरीद सकते एक इंच भी जमीन

HR Breaking News, Digital Desk - आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि वो अपने सपने का घर बनाना चाहते हैं। कई बार लोग सूकून की तलाश में कहीं दूर हिल स्टेशन या समुद्र के पास भी घर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ऐसी कुछ जगहें भी हैं जहां पर आपको जमीन खरीदने की अनुमति (Land Purchase Rules ) नहीं है।
मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, जिन भी जगहों पर आपको जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है वह हम आपको बताएंगे। हिल स्टेशन में घूमने (hill station)जाना कई लोगों को पसंद होता है। हिल स्टेशन पर जो शांति और सुकून रहता है वह अनुभव ही अलग होता है। हर साल कई लोग हिमाचल प्रदेश में भी घूमने आते हैं, लेकिन यहां पर किसी को भी पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं मिलती है। साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई थी और इसके अनुसार, कोई भी गैर-कृषक अथवा बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकता है।
नागालैंड में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी(Land Purchase Rules 2025 )
साल 1963 में राज्य बनने के साथ ही विशेष अधिकार के रूप में आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला था और इसके अनुसार, यहां पर जमीन को खरीदने की अनुमति नहीं है।
सिक्किम में आप नहीं खरीद सकती हैं प्रॉपर्टी
सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, उसके अनुसार, बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केवल आदिवासी ही भूमि और संपत्ति खरीद सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में आप नहीं खरीद सकती हैं property
अरुणाचल प्रदेश मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। इस स्थान पर भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति (permission to buy property)नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है। इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर और मणिपुर भी ऐसे ही राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कई कानून (laws related to buying property)और नियम हैं। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।