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Delhi के इन मेट्रो स्टेशन पर लटके ताले, दिल्ली वाले जान लें कब तक लागू रहेगी धारा 144

Metro station closed - दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में सरकार ने धारा 144 लागू (Section 144 implemented in Delhi) कर दी है। जिसके तहत कई जगहों पर रास्तों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और कई अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करने की सोच रहे हैं तो हाल ही में सरकार ने कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है। ऐसे में घर से निकलने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि कौन से मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और कौन से खुले। 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। किसान आंदोलन का असर दिल्ली मेट्रो  (Delhi Metro) पर भी दिख रहा है। पंजाब-हरियाणा से लेकर दिल्ली के किसानों के दिल्ली की ओर कूच करने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपने आठ स्टेशन पर एक या उससे अधिक एंट्री और एग्जिट गेट (exit gate) मंगलवार को सुबह बंद कर दिए गए। हालांकि, ये स्टेशन बंद नहीं हैं और यात्रियों को अन्य गेट के जरिए प्रवेश और निकासी की अनुमति दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस प्राधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए गेट बंद कर दिए गए हैं।

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इन स्टेशनों के गेट हैं बंद

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई स्टेशन - राजीव चौक (Rajeev Chowk), मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, जनपथ और बाराखंभा रोड पर कुछ गेट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खान मार्केट मेट्रो स्टेशन (Metro station ) पर भी मंगलवार को एक गेट बंद कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं को बंद करने के लिए कई चरणों में अवरोधक लगाने के अलावा पुलिस और रैपिड ऐक्शन फोर्स (Rapid Action Force) की भारी तैनाती की गई है।

दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ी निगरानी

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दिल्ली में आज, 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ट्रैफिक पाबंदियां लागू हैं। वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं की कंक्रीट के बैरिकेड और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है।

पुलिस बॉर्डर प्वाइंट पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि वे कानून एवं व्यवस्था संबंधी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर राजधानी में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू कर दी है और यह आदेश एक माह तक लागू रहेगा।