Love affair : शादी का वादा करके बनाये रिलेशन, कोर्ट तक पहुंचा मामला
HR Breaking News, New Delhi : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह क्राइम अगेंस्ट वूमन के विशेष नयायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए जोधाडीह मोड़ निवासी रूपेश कुमार को 10 साल सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का भी आदेश दिया है. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की.
विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बताया की मामला चास थाना क्षेत्र का है. जिसमें जोधाडीह मोड़ निवासी रूपेश कुमार वर्ष 2020 के मार्च माह में चास की ही रहने वाली की युवती से मित्रता कर लिया. बाद में उसने युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया
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10 साल वा 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई
बाद में उसे धोखा देने की नियत से चास के प्रभात कॉलोनी में किराए का घर लेकर उसके साथ 20 दिन तक रहा और इस दौरान भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. मायावती को छोड़कर भाग निकला उस पर शादी का लगातार दबाव बनाया लेकिन वह नहीं माना, उसके बाद युवती ने हार थककर 5 मई 2020 को चास महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष संतोष का भाव दिख रहा है.
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