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12 साल बड़ी शुादीशुदा महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की याचिका पर MP High Court का बड़ा फैसला

ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। प्यार किसी से भी और कभी भी हो सकता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। 19 साल का एक युवक 12 साल बड़ी शादीशुदा महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं-  

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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रह रहे एक जोड़े ने सुरक्षा मांगने के लिए याचिका लगाई।


जानिये क्या है पूरा मामला- 

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12 साल बड़ी शादीशुदा महिला के साथ लिव इन में रह रहे युवक ने जब सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी तो कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, इसके साथ ही शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने भी कई सवाल किए जिनका जवाब याचिकाकर्ता नहीं दे सका। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एसपी के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।

दरअसल यह मामला शिवपुरी के रहने वाले एक 19 साल के युवक की याचिका का है जो बीते कुछ समय से एक 31 साल की शादीशुदा महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रह रहा है।

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परिवार के लोगों से खतरा बताते हुए उसने हाई कोर्ट के समक्ष सुरक्षा याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट (High Court) ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामाजिक दृष्टिकोण से इस मामले को गलत ठहराते हुए कड़ी नाराजगी भी जाहिर की।