NHAI Guidelines : 2 टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है तो टोल टैक्स देना होगा या नहीं, जानिए नियम
NHAI Guidelines : आखिर टोल प्लाजा का 60 किमी वाला नियम क्या है, जिसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. इस बीच आपको बता दें कि 15 अगस्त, 2025 से, FASTag पर आधारित एक नया टोल पास पेश किया जाएगा. जिसके चलते नए पास सिस्टम से 60 किमी की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताएं भी दूर होंगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (NHAI Guidelines) 15 अगस्त, 2025 से, FASTag पर आधारित एक नया टोल पास पेश किया जाएगा. इसकी कीमत 3,000 रुपये है, जिससे निजी वाहन मालिक (कार, जीप और वैन) पूरे एक साल या 200 बार तक देशभर में टोल फ्री (toll free) यात्रा कर सकेंगे. यह पास केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, और वाणिज्यिक या भारी वाहन इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं. यह नया पास टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने और यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा.
इसके अलावा ये पास सिर्फ नेशनल हाईवे (national highway) और सिर्फ नेशनल एक्सप्रेस-वे (expressway) पर ही मान्य होगा. नए पास सिस्टम से 60 किमी की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताएं भी दूर होंगी.
आखिर टोल प्लाजा का 60 किमी वाला नियम क्या है, जिसको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. नियम के अनुसार, एक ही दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर दो टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए. लेकिन कई जगहों पर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें 3040 किमी के भीतर ही दो टोल प्लाजा (toll plaza) पर टोल देना पड़ता है. कई बार लोगों को लगता है कि नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है. लोगों को लगता है कि सरकार (government) या कंपनी नियम तोड़कर ज्यादा टोल वसूल रही है. इस वजह से कई बार टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति बन जाती है.
जानें क्या कहता है नियम?
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार लगाए जाते हैं. इन नियमों के मुताबिक, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही हिस्से और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर दूसरा टोल प्लाजा (toll plaza rules) नहीं लगाया जा सकता. यह नियम 2008 में लागू हुआ। इससे पहले, 1997 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था.
क्या 60 किमी के भीतर 2 बार देना होगा टोल-
अगर जरूरत हो, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) लिखित कारणों के साथ 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक और टोल प्लाजा स्थापित कर सकता है. यह अनुमति किसी कंपनी को भी दी जा सकती है. इसके अलावा, किसी बड़े पुल, बाईपास या सुरंग से जुड़ा टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की सीमा के अंदर भी बनाया जा सकता है.
साथ ही अगर किसी हाईवे पर बंद उपयोगकर्ता प्रणाली (closed user system) के तहत टोल वसूली हो रही है तो टोल प्लाजा कहीं भी लगाया जा सकता है, दूरी की कोई सीमा नहीं होती.
कैसे खत्म होगा विवाद-
नए पास सिस्टम से 60 किमी टोल नियम का विवाद खत्म हो सकता है. अब आप सालाना 3,000 रुपये देकर 200 बार टोल पार कर सकते हैं. यह पास एक साल के लिए वैध होगा। इसमें जितनी बार भी आप टोल क्रॉस (toll cross) करेंगे, वह 200 की सीमा में गिना जाएगा. 200 बार की यात्रा पूरी होने पर आपको इसे दोबारा रिचार्ज कराना होगा.
हालांकि, इससे लागत काफी कम हो जाएगी. ध्यान रहे कि ये 3000 सालाना पास सिस्टम सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार और जीप के लिए होगा. कमर्शियल (commercial) और बड़े वाहनों को पहले की तरह टोल टैक्स (toll tax) देना होगा.
