home page

FASTAG को लेकर NHAI ने जारी की नई गाइडलाइन, अब देने होगा दोगुना टोल टैक्स

FASTAG - वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि फास्टैग को लेकर नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. जिसके चलते अब वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

 | 
FASTAG को लेकर NHAI ने जारी की नई गाइडलाइन, अब देने होगा दोगुना टोल टैक्स

HR Breaking News, Digital Desk- (NHAI FASTag Windscreen Rules) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब वाहन चालकों को फास्टैग अनिवार्य रूप से अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर ही लगाना होगा. यदि फास्टैग जेब में रखा जाता है या विंडशील्ड (windshield) के अलावा किसी अन्य हिस्से पर चिपकाया जाता है, तो इस पर कार्रवाई हो सकती है.

नए नियमों के अनुसार, विंडशील्ड पर फास्टैग (fastag) नहीं होने पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा. NHAI का कहना है कि विंडशील्ड के अलावा कहीं और फास्टैग लगाने से स्कैनिंग में समस्या आती है, जिससे अन्य वाहनों को टोल प्लाजा (toll plaza) पर इंतजार करना पड़ता है.

टोल फीस प्लाजा पर दी जाएगी लोगों को जानकारी, सीसीटीव पर होगा रिकॉर्ड-    

NHAI ने फ्रंट विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में दोगुनी यूजर फीस वसूलने के लिए सभी यूजर फीस कलेक्शन एजेंसियों  को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किया है. साथ ही सभी फीस प्लाजा पर हाइवे यूजर्स (highway users) को फ्रंट विंडशील्ड पर एक निश्चित फास्टैग के बिना टोल लेन में एंट्री करने पर फाइन की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा  फीस प्लाजा में लगे सीसीटीवी पर विंडशील्ड पर नहीं चिपके  फास्टैग मामलों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा.

दोगुनी फीस के साथ किया जा सकता है ब्लैक लिस्ट-

NHAI के मौजूदा नियमों के अनुसार, वाहनों के अंदर से विंडस्क्रीन पर FASTag लगाना अनिवार्य है. NHAI जल्द ही इस मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) को लागू करने का लक्ष्य रखता है. यदि किसी वाहन में FASTag मानक प्रक्रिया के अनुसार नहीं लगा होगा, तो उपयोगकर्ता टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) लेनदेन का हकदार नहीं होगा.

 इसके अतिरिक्त, उसे दोगुना टोल शुल्क (toll fees) देना होगा और उसे ब्लैक लिस्ट (black list) भी किया जा सकता है. यह नियम FASTag के सुचारू संचालन और टोल संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है.

  NHAI ने फास्टैग (fastag) जारी करने वाले बैकों भी निर्देश दिया है कि अलग-अलग प्वाइंट ऑफ सेल (POS) से फास्टैग जारी करते वक्त ये सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित गाड़ी की विंडस्क्रीन (car windscreen) के अंदरूनी तरफ लगा होना चाहिए. NHAI फिलहाल 45 हजार किमी लंबे नेशनल हाइवे (national highway) और एक्सप्रेसवे (expressway) में लगे एक हजार टोल प्लाजा के जरिए टोल इक्ट्ठा करता है.

News Hub