NHAI New Toll Rules : टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, यह काम नहीं किया तो दोगुना लगेगा टैक्स
NHAI New Toll Rules : केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में चूक करने पर वाहन चालकों को अब दोगुना शुल्क देना होगा। यह फैसला टोल वसूली (toll collection) को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है-
HR Breaking News, Digital Desk- (NHAI New Toll Rules) भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नियमों (Toll rules on national highways) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत यदि टोल भुगतान बकाया रहता है, तो अब वाहन चालकों को दोगुना शुल्क देना होगा।
यह संशोधन 17 मार्च से प्रभावी हो गया है और इसका मकसद यूजर फीस के भुगतान में चूक होने की स्थिति में एक व्यवस्थित और तकनीक-आधारित व्यवस्था लागू करना है।
इन लोगों को करना होगा भुगतान-
पीआईबी के अनुसार, इस संशोधन के जरिए नियमों में बदलाव करते हुए अब अनपेड यूजर फीस की स्पष्ट परिभाषा भी शामिल की गई है। इससे टोल भुगतान से जुड़े मामलों में नियमों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया है।
इसका मतलब उस टोल शुल्क से है, जो ऐसे वाहन पर लागू होता है जिसकी आवाजाही इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली के जरिए दर्ज हो चुकी है, लेकिन जिसके बदले तय उपयोगकर्ता शुल्क अभी तक जमा नहीं किया गया है।
इसके तहत पंजीकृत वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (electronic notice) जारी किए जाएंगे। इन नोटिसों में वाहन का विवरण, टोल से गुजरने की तारीख और स्थान, साथ ही भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी होगी। ये नोटिस SMS, ई-मेल, मोबाइल-आधारित एप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए भेजे जाएंगे।
