NHAI : टोल प्लाजा पर कितनी लंबी लाइन होने पर नहीं देना होता टोल टैक्स, NHAI ने बताए नियम
Toll Rules in India : देशभर में कई नेशनल और स्टेट हाईवे हैं। इन पर स्थापित टोल प्लाजाओं को क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। कई बार टोल (toll tax rules) पर वाहनों की लाइनें लग जाती हैं, ऐसे में लंबी लाइन होने पर वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह लाइन कितनी लंबी होने पर आपको टोल टैक्स (NHAI toll tax rules) नहीं चुकाना, जानिये खबर में विस्तार से।

HR Breaking News - (NHAI Rules)। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाने तक तो सब ठीक है, लेकिन बड़ी समस्या तो तब है जब टोल (toll plaza rules) पर लंबी लंबी लाइनों की वजह से वाहन चालकों को खड़ा रहना पड़ता है। अब इस समस्या के होने पर आपको टोल टैक्स (toll tax rules 2025) नहीं देना पड़ेगा यानी जैसे ही टोल पर वाहनों की लाइन लगी तो आप बिना टोल टैक्स चुकाए ही जा सकेंगे। इसे लेकर NHAI ने भी नियम (NHAI rules for toll tax) तय कर दिए हैं, आइये जानते हैं इस बारे में क्या है नियम।
इतने मीटर है लाइन तो फ्री में क्रोस करें टोल बूथ-
एनएचआई (NHAI) की ओर से पूर्व में सोशल मीडिया पर साझा की गई एक जानकारी के अनुसार अगर टोल प्लाजा (toll lines rule) पर 100 मीटर तक की वाहनों की लंबी लाइन लगी है तो वाहनों को बिना टोल टैक्स (toll tax ke niyam) लिए निकाला जाएगा ताकि लाइन छोटी की जा सके।
पीली पट्टी इस तरह करती है काम-
एनएचएआई (national highway authority of india) की ओर से करीब 4 साल पहले सोशल मीडिया पर बताया गया था कि हर वाहन चालक से 10 सेकेंड तक टोल टैक्स ले लिया जाए। इसके अलावा टोल पर 100 मीटर से लंबी लाइन न लगने देने के निदेश भी दिए गए हैं।
हर टोल लेन (toll lane rules) में मेन बूथ से 100 मीटर की दूरी तक एक पीली पट्टी खींची होती है। गाड़ियों की लाइन इस रेखा से पार होती है तो टोल को फ्री (toll kab free hota h) करने का नियम तय किया था। वाहनों के निकल जाने के बाद 100 मीटर के अंदर वाहनों की लाइन आती है तो टोल टैक्स (toll tax rules) फिर से लिया जाने लगता है।
कितनी दूरी पर होना चाहिए दूसरा टोल बूथ-
कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि एक टोल से दूसरे टोल (toll distance rules) की दूरी कितनी होती है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियम बना रखा है। इसके अनुसार यानी फी रूल 2008 के अनुसार देश में किसी भी हाईवे (national highway rules) पर 2 टोल प्लाजाओं के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है। हालांकि विशेष परिस्थितियों की वजह से यह कम या ज्यादा हो सकती है।
क्या टोल टैक्स और रोड टैक्स एक ही हैं-
कई लोग टोल टैक्स व रोड टैक्स (road tax rules) में अंतर को सही से नहीं समझ पाते। कई तो इसे एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। बता दें कि रोड टैक्स आरटीओ यानी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (Regional Transport Office) में भरा जाता है। यह किसी राज्य के अंदर की सड़कों का उपयोग करने के लिए वाहन चालकों को पे करना होता है।
टोल टैक्स हाईवे (toll tax rules on highway) या एक्सप्रेसवे पर देना पड़ता है। टोल टैक्स का पैसा राज्य की सरकार को नहीं जाता बल्कि इसे संबंधित हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी या एनएचएआई (NHAI rules) की ओर से एकत्रित किया जाता है।