Property Ownership Rules : कितने साल बाद किराएदार की हो जाती है प्रोपर्टी, मकान मालिक जान लें कानून वरना हाथ से निकल जाएगी संपत्ति

HR Breaking News - (Property Ownership Rules) मकानमालिक अगर व्यक्ति को किराए पर घर देता है तो ऐसे में परिवार की आमदनी बढ़ जाती है और इसके साथ ही मकान की देखरेख भी आसानी से होती रहती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकानमालिकों के लिए कई बार थोड़ी सी गलती बहुत भारी भी पड़ जाती है और उनकी प्रोपर्टी (rules of property rent) उनके हाथ से निकल सकती है।
आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाले हैं कि कुछ कानून के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें मकानमालिक को जान लेना चाहिए।
जानिए क्या है प्रतिकूल कब्जे का कानून-
कई ऐसे मकानमालिक है, जो भारत में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 'प्रतिकूल कब्जे' (Adverse Possession Rules) का कानून से वाकिफ नहीं है। ये कानून काफी पुराना है।
इस कानून के तहत अगर कोई किरायेदार या अन्य कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक अगर किसी प्रोपर्टी पर रहता है तो वह प्रोपर्टी का मालिक बन सकता है। ऐसे में मकानमालिक (Landlord property rights) अपनी प्रोपर्टी से हाथ धो सकता है।
12 साल बाद क्या किराएदार की हो जाती है प्रोपर्टी-
कई ऐसे मकानमालिक होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उनकी प्रोपर्टी पर कब्जा (take possession of property)हो चुका है और वह कोई कानूनी पहल नहीं करता तो ऐसे में 12 साल (Property Ownership 12 Years Rule) बाद किरायेदार उस जमीन का असल मालिक होने का दावा कर सकता है।
हालांकि इसके लिए इसके लिए व्यक्ति को कई शर्तें को पूरा करना पड़ता हैं, जिनमें 12 साल तक बिना किसी रुकावट के उस मकान में रहना, हाउस टैक्स की रसीद, बिजली-पानी के बिल अपने नाम से दिखाना आदि चीजें शामिल हैं।
जानिए क्या है इस नियम की शर्ते-
इतना ही नहीं इसके लिए गवाहों के एफिडेविट की भी जरूरत होती है।उसके बाद ही किराएदार कानूनी कब्जा कर सकता है। मकानमालिक द्वारा कानूनी पहल नहीं करने पर 12 साल बाद (Property Ownership 12 Years Rule)किरायेदार उस जमीन (Adverse Possession Rules) का असल मालिक होने का दावा कर सकता है।
मकान मालिकों को सचेत रहने की जरूरत-
कुछ एक्सपर्ट ने भी इस बारे में अपनी राय दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि अपनी संपत्ति (Property Ownership 12 Years Rule) को अवैध कब्जे से बचाव के लिए मकान मालिकों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है।
सबसे पहली तो मकानमालिक को मकान किराये पर देते समय 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवा लेना चाहिए और इसमे सारी जरूरी डिटेल फिल करवानी चाहिए और जब वह एग्रीमेंट का समय पीरियड खत्म हो जाए तो एक महीने का गैप देकर फिर से 11 महीने का एग्रीमेंट तैयार करवा लेना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर्टी के कब्जे (possession of property) में ब्रेक माना जाएगा। इसके साथ ही बचाव के लिए आपको समय-समय पर अपने किरायेदारों को बदल लेना चाहिए।
किराए पर प्रोपर्टी देते समय न बरते ढिलाई-
इसके अलावा अगर आप किराए पर घर दे रहे हैं तो उ महीने या फिर दो महीने में एक बार अपनी प्रॉपर्टी (Property Ownership 12 Years Rule) की जांच कर लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रोपर्टी पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया गया है।
इसके साथ ही अगर आपकी प्रॉपर्टी (Property Ownership 12 Years Rule) में कोई अवैध रूप से रह रहा है और आपको पता चला है तो आप तुरंत ही उसे बाहर करने के लिए पुलिस-प्रशासन में शिकायत कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस काम में अगर आप ढिलाई बरतते हैं तो ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो सकते हैं।