Property Rights : सास-ससुर की संपत्ति में तलाकशुदा बहू के अधिकार पर कोर्ट का अहम फैसला
Property Rights : कोर्ट ने कहा कि अगर बहू को सास-ससुर की देखभाल में कोई रुचि नहीं है, तो उसे तत्काल मकान खाली करना होगा। कोर्ट ने एक मामले में बहू द्वारा पति पर लगाए गए भरण-पोषण के दावे को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि बहू स्वयं अच्छी नौकरी कर रही है, इसलिए उसे अपनी रहने-खाने की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए-

HR Breaking News, Digital Desk- (Court Order) मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की कुटुंब कोर्ट ने तलाकशुदा बहू (divorced daughter in law) को ससुर का मकान खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर बहू को सास-ससुर की देखभाल में कोई रुचि नहीं है, तो उसे तत्काल मकान खाली करना होगा। इस फैसले के पीछे कोर्ट ने यह विचार किया कि परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों का पालन करना जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो किराए पर रहने का कोई औचित्य नहीं है।
दरअसल, इंदौर (Indore) निवासी 80 साल के प्रोफेसर महादेव प्रसाद यादव ने अपनी ही प्रोफेसर और अपने बेटे से तलाक ले चुकी बहू के खिलाफ कुटुंब कोर्ट में मामला दायर किया था।
बता दें कि प्रोफेसर यादव का विजय नगर स्कीम 78 में दो मंजिला मकान है। यहां यादव अपनी पत्नी के साथ ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। निचले हिस्से में इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर बहू रहती है, जिसका पिछले साल प्रोफेसर यादव के बेटे से तलाक हो गया था। लेकिन बहू मकान छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसने भरण-पोषण का वाद भी दायर कर दिया था। वहीं, सास-ससुर के साथ बहु का बर्ताव भी काफी बुरा था।
परेशान होकर ससुर प्रोफेसर यादव ने कोर्ट में सिविल केस (civil case) दायर किया जहां मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिए गए फैसले के आदेश में कहा कि बहू को बुजुर्ग सास-ससुर से कोई मतलब नहीं है। देखभाल भी नहीं करती है। इसलिए मकान खाली करे।
कोर्ट ने एक मामले में बहू द्वारा पति पर लगाए गए भरण-पोषण के दावे को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि बहू स्वयं अच्छी नौकरी कर रही है, इसलिए उसे अपनी रहने-खाने की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। एडवोकेट अमर सिंह राठौर के अनुसार, बहू एक प्रोफेसर है और उसकी मासिक सैलरी डेढ़ लाख रुपये से अधिक है। इस स्थिति के कारण कोर्ट ने पति से भरण-पोषण की मांग को अनुचित समझा।
साथ ही कोर्ट (court) ने बहू के व्यवहार को खराब मानते हुए तलाक का आवेदन स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने प्रोफेसर बहू को ससुर का मकान खाली (house vacant) करने के लिए कहा है, साथ ही केस लड़ने में ससुर द्वारा खर्च किए 60 हजार रुपए भी लौटाने के आदेश दिए हैं।