होम लोने वाले करोड़ों लोगों को RBI ने दिया डबल बोनजा, मिलेगी बड़ी राहत
Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक ने हो लोन को लेकर दो बड़ी राहत ग्राहकों को दी है। होम लोन लेने वाले करोड़ों ग्राहकों को आरबीआई (RBI) के डबल बोनाजा का फायदा मिलेगा। भातरीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की ओर से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए ये कदम उठाया गया है, वहीं बैंकों पर सख्ती बर्ती गई है। बैंक अगर ग्राहक के हितों का ध्यान नहीं रखेगा तो बैंक पर रोजाना 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। आइए होम लोन (Home loan) से जुड़े आरबीआई के दोनों नए नियमों के बारे में जानते हैं।

HR Breaking News (reserve Bank of India) - भारतीय रिजर्व बैंक ने दो नए नियम बनकार होम लोन ग्राहकों के हितों की रक्षा में बड़ा कदम उठाया है। पहले नियम (RBI rules) के अनुसार उपभोक्ताओं को होम लोन के कागजात की सूरक्षा और वापसी की गारंटी दी है तो दूसरे नियम में बैंकों द्वारा वसूली जा रही अतिरिक्त ब्याज रकम (interest rate) पर लगाम लगाई है। बैंक गलत तरीके से उपभोक्ता से ब्याज के रुपये नहीं वसूल सकेंगे। आरबीआई (RBI) ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
आरबीआई (RBI) का पहला नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve Bank of India) ने होम लोन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के अनुसार लोन चुकता होने के बाद 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री के दस्तावेज वापस करने होंगे। अगर दस्तावेज वापस नहीं किए तो बैंक को भुगतना पड़ेगा। बैंक पर आरबीआई (RBI) की गाज गिरेगी।
30 दिन में मिलेंगे आपके दस्तावेज
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले नियम के अनुसार होम लोन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए बैंकों (Bank) को सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर ग्राहक को रजिस्ट्री के पेपर वापस करने होंगे। लोन चुकाने के बाद यह ग्राहकों का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं किया तो आरबीआई (reserve Bank of India) के निर्देश अनुसार बैंक को जुर्माना भरना पड़ेगा।
लोगों को मिलेगी राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने देखा कि बैंक लोन चुकाने के बाद भी दस्तावेज नहीं लौटाते। इसलिए आरबीआई ने बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने का नियम बनाया है। लोगों को कागज लेने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आरबीआई (RBI) के नए नियम के बाद लोगों को राहत मिलेगी।
बैंक में ही रखने होंगे दस्तावेज
होम लोन चुकता होने के बाद उपभोक्ता को ब्रांच से ही दस्तावेज वापस मिल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैकों को स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों को होम लोन चुकाने के बाद 30 दिन के अंदर कागजात लौटाना होंगे। आरबीआई (RBI) ने ग्राहकों को ये बड़ी सुविधा।
बैंक करेंगे उपभोक्ता के नुकसान की भरपाई
होम लोन उपभोक्ता के अगर दस्तावेज बैंक से खो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। ऐसी स्थिति में ग्राहक के नुकसान की भरपाई बैंक (RBI Bank) करेगा। कागजात खो गए तो भी 30 दिन के अंदर नए कागजात बनवाकर बैंक को उपभोक्ता को लौटाने होंगे।
बैंक पर लगेगा 5 हजार रुपये का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता के दस्तावेज बैंक (Bank loan) को लौटाने ही होंगे। अगर देरी की तो बैंक उसे हर दिन 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर लागू होगा।
दूसरे नियम में बचेगा ग्राहकों का पैसा
आरबीआई (RBI) के डबल बोनंजा के दूसरे निमय में ग्राहकों के पैसे को बचाने का रास्ता साफ कर दिया है। बैंक ग्राहकों से ब्याज वसूलते समय गलत प्रेक्टिस इंप्लीमेंट कर रहे थे। इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत लोन पास होने वाली नहीं, लोन के रुपये दिए जाने वाली तारीख से ही बैंक ब्याज वसूल सकेगा।
चेक जारी करने की डेट से वसूलते थे पैसे
बैंकों की ओर से देखने को मिल रहा था कि जिस दिज चेक जारी हुआ या लोन पास हुआ उसी दिन से बैंक लोन (Bank Loan) पर ब्याज जारी कर देता था। लेकिन अब आरबीआई (RBI) के नियम ने साफ कर दिया है कि खाते में रुपये ट्रांसफर होने के बाद ही बैंक ब्याज दर लागू कर सकेगा। अगर दस दिन बाद खाते में रुपये जाते हैं तो दस दिन बाद से ही ब्याज लगेगा।