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Retirement Age : अब केंद्रीय कर्मचारी 20 साल में ही ले सकते हैं रिटायरमेंट, सरकार ने किया नियमों में बदलाव-

Retirement New Rules : हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायमेंट की उम्र में बदलाव कर दिया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 20 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले सकता है। इसके लिए विभाग भी कर्मचारी (Update for Govt. Employees) को मना नहीं कर सकता है। सरकार के इन बदलावों की वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ हो रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं सरकार के इन नियमों के बारे में। 
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Retirement Age : अब केंद्रीय कर्मचारी 20 साल में ही ले सकते हैं रिटायरमेंट, सरकार ने किया नियमों में बदलाव-

HR Breaking News - (Latest Govt. Update)। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया है। कर्मचारी अब 20 साल में ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सारे फायदे सामान्य रिटायमेंट की तरह ही दिये जाएगें। राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) की शुरुआत जनवरी 2004 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। इस योजना के तहत ही सरकार ने इन नियमों को बना दिया है। खबर में जानिये कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़े इन नए नियमों के बारे में पूरी डिटेल। 

20 साल में ही लें सकते हैं रिटायरमेंट-

हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी अब NPS (NPS new rule) के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट को ले सकते हैं। सरकार ने ये जानकारी कर्मचारियों के कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स के विभाग (DoP&PW) ने दी है। जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस (Central Civil Service) 2021 के नियमों के तहत NPS में भी शामिल किये जाते हैं।


 इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियो को 20 साल की सर्विस को पूरा करने के बाद कभी भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसका अर्थ ये हैं कि जो भी कर्मचारी (news for govt. employees) 20 साल तक लगातार काम करते हैं, वे रिटायरमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं।


कर्मचारियों के लिए इतना रहेगा नोटिस पीरियड-

गाइडलाइन्स में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता (employer new rule) को कम से कम तीन महीने पहले ही लिखित सूचना को देना होगा। हालांकि नियोक्ता इस एप्लिकेशन को रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट (Voluntary Retirement kya hoti h) तब ही प्रभावी होती है जब तीन महीने की नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है।

रिटायरमेंट के बाद दी जाती है ये सर्विस-

सरकार वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा तय की सभी सुविधाओं को प्रदान करती है। ये सुविधाएं नियमित रिटायरमेंट (retirment new rules) पर मिलने वाली सुविधाओं के जैसी ही होती है। अगर किसी कर्मचारी ने कोई और NPS (NPS new rules) खाते को ओपन कराया हुआ है तो उन्हें PFRDA को इस बात की जानकारी देनी होगी।

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